Bhagalpur court : एक दुष्कर्म करता तो दूसरा बनाता था वीडियो, दोनों आरोपित दोषी करार
11 अक्टूबर 2017 को भागलपुर के सबौर इलाके में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। एक दुष्कर्म करता दूसरा बनाता था वीडियो। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दिया। मानसिक रूप से परेशान छात्रा ने घटना के कुछ दिन बाद खुदकुशी कर ली थी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पॉक्सो मामले में न्यायाधीश रोहित शंकर की विशेष अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने मृत्युंजय यादव और रोहित उर्फ विश्वजीत भारद्वाज को सामूहिक दुष्कर्म तथा खुदकुशी के लिए उत्प्रेरित करने में दोषी पाते हुए 24 दिसंबर को सजा सुनाने की तिथि तय कर दी है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। न्यायालय ने दोनों को 24 दिसंबर की तय तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश दिया है। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती से मिलकर इस संबंध में मुकम्मल जानकारी दे दी है।
छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए दोनों आरोपित
सबौर थाना क्षेत्र की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। घटना की बाबत सबौर थाने में 11 अक्टूबर 2017 को केस दर्ज कराया गया था। छात्रा को अपनी बाइक पर जबरन बिठाकर दोनों आरोपित बसंत बहार रेस्टोरेंट तिलकामांझी के पीछे एक अर्धनिर्मित मकान में ले गए। वहां सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान एक अपराधी दुष्कर्म करता तो दूसरा वीडियो तैयार करता था। दुष्कर्म की घटना के बाद छात्रा को बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे, जिससे छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी। अपनी मां को घटना की जानकारी देते हुए छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। छात्रा ने घर के अंदर ही फंदे से लटककर दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से लोग काफी विचलित हो गए थे।
मुख्य बातें
-11 अक्टूबर 2017 की वारदात सबौर थाने में हुआ था केस
-छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपित दोषी
-24 दिसंबर को भागलपुर अदालत में सजा सुनाने की तिथि तय कर दी है।
-घटना के बाद छात्रा ने कर ली थी खुदकुशी
-वीडियो वायरल करने की धमकी से परेशान छात्रा ने कर ली थी खुदकुशी
-छात्रा ने घर के अंदर ही फंदे से लटककर दे दी जान