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पूर्णिया शहर में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें, जरूरी सेवाओं में शामिल दुकानों की देंखे लिस्ट

कोरोना के बढते मामले को देखते हुए प्रत्येक सप्ताह के वीकेंड को छोड़कर अन्य दिन सभी दुकान/प्रतिष्ठान संध्या छह बजे तक खुली रहेगी। वहीं शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है।

By Abhishek KumarEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 04:13 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 04:13 PM (IST)
पूर्णिया शहर में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें, जरूरी सेवाओं में शामिल दुकानों की देंखे लिस्ट
पूर्णिया शहर में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रात्रि कफ्र्यू के बाद जिला प्रशासन ने अब सप्ताह में दो दिन सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगामी 15 मई तक बंद रहेंगे। जिले में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि कफ्र्यू के अलावा शनिवार और रविवार को दिन में भी सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। पूरे जिले के कुल संक्रमित व्यक्तियों का लगभग 65 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। इससे बाहरी स्थलों में लोगों का आवागमन कम होगा और संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

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शनिवार एवं रविवार को जरूरी दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत

शनिवार और रविवार को नगर निगम क्षेत्र में जरूरी दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत दी गई है। इसमें दवा, रसद सामग्री, दूध, सब्जी, फल, विनिर्माण सामग्री, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ भोजनालय एवं रेस्टोरेंट को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। भोजनालय एवं रेस्टोरेंट से जरूरी भोजन लोगों को घर ले जाने या प्रतिष्ठान द्वारा होम डिलीवरी करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त स्थलों पर लोगों के रुकने अथवा भीड़ लगाने का प्रशासन द्वारा पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोङ्क्षचग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बन्द रहेंगे। इस अवधि में विद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाना है। हालांकि ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत की तरह चलाए जा सकते हैं।

रात्रि कफ्र्यू प्रतिदिन रहेगा लागू

सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव द्वारा निर्देशित पत्र के आलोक में रात्रि कफ्र्यू रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक जिले में प्रतिदिन लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। होम डिलीवरी या बाहरी स्थलों से आवश्यक सामग्रियों को ले जाने की सुविधा नौ बजे तक ही रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जबकि जरूरी परिवारिक कार्यक्रम जैसे दाह संस्कार में अधिकतम 25 व शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के सम्मिलित होने की इजाजत होगी। शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे सब्जी मंडी, मांस-मछली आदि की दुकानों को खुले जगहों में स्थानांतरित किया जाएगा।

जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या एक हजार से ज्यादा

जिले में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 1486 हो गई है। शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है जबकि गंभीर रोगियों को कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित किया जा रहा है। संक्रमित पाए जा रहे व्यक्तियों के आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैम्पल टेङ्क्षस्टग करवाई जा रही है। ज्यादा संक्रमित व्यक्ति के मिलने पर पूरे क्षेत्र को कॉन्टेन्मेंट जोन में तब्दील किया जाता है। वर्तमान में जिले में 173 कॉन्टेन्मेंट जोन हैं जिसमें से 63 केवल शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमित व्यक्ति के घरों में पोस्टर लगाई जा रही है, ताकि आसपास के लोग सतर्क रहें।


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