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अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा, कहा-बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं। कहा-बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। यहां बता दें कि शहरी क्षेत्र में 85 हजार से अधिक हैं उपभोक्ता हैं।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 02:43 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 02:43 PM (IST)
अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा,  कहा-बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं
अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा, कहा-बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं

भागलपुर, जेएनएन। अब अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर कसेगा शिकंजा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन मकान मालिक मनमानीपूर्वक बिजली बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें।

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शहरी क्षेत्र में 85 हजार से अधिक हैं उपभोक्ता हैं। जिनमें से अधिकांश मकान मालिक किराएदार भी रखे हुए हैं। एक मकान में कम से कम चार से पांच किराएदार रह रहे हैं। किसी-किसी मकान में तो दस से 15 किराएदार रह रहे हैं। मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदारों से दस रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल वसूल रहे हैं। विनियामक आयोग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।  

रेंट एग्रीमेंट पर ले सकते हैं कनेक्शन

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किराएदार यदि चाहें तो वे भी विभाग से अलग कनेक्शन ले सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के आधार पर कनेक्शन दिया जा रहा है। अलग मीटर लगाने पर किराएदार निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हालांकि उन्हें मीटर रेंट देना होगा। दो किलोवाट पर 60 रुपये मीटर रेंट निर्धारित है।

विभाग को देनी होगी किराएदार की जानकारी

जिस प्रकार किराएदार के सत्यापन के लिए थाने को सूचना दी जाती है, उसी प्रकार अब विद्युत विभाग को भी किराएदारों की सूचना देनी होगी। इससे बिजली बिल के व्यवसायीकरण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रीपेड मीटर लगाने का काम भी चल रहा है। इसके लग जाने से उपभोक्ता जितने रुपये का रिचार्ज कराएंगे उतनी ही बिजली जला पाएंगे।

कई ऐसे मकान मालिक हैं, जो बिजली बिल वसूली को धंधा बना लिए हैं। निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी है। यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किराएदार को बिजली बेचता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - श्रीराम सिंह, अधीक्षण अभियंता, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, भागलपुर आपूर्ति क्षेत्र

मुख्‍य बातें

-सब मीटर लगाकर किराएदारों को दे देते हैं कनेक्शन

-10 रुपये प्रति यूनिट मकान मालिक वसूल रहे बिल

-6.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल है निर्धारित

-10 फीसद मिलता है राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ

-85 हजार से अधिक हैं शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता

-04 से पांच किराएदार एक मकान औसतन रह रहे हैं


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