शादी का झांसा देकर किया था यौन शोषण, दस साल की हुई कैद, जानिए कब की है घटना
12 फरवरी 2018 को सबौर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना अभियुक्त गफ्फार को देना होगा दस हजार रुपये जुर्माना। गफ्फार ने यौन शोषण कर पीडि़त छात्रा को बहका रहा था। छात्रा गर्भवती हो चुकी थी। उसने धोखे से मेडिकल से दवा लाकर उसे खिला दी थी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए गए मुहम्मद गफ्फार को विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को दस साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गफ्फार को गर्भपात कराने और पॉक्सो की धारा चार में दस-दस साल की कैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। गफ्फार सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर का रहने वाला है। घटना सबौर थाना क्षेत्र में 12 फरवरी 2018 को हुई थी। एक छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ गफ्फार यौन शोषण करता रहा। इस दौरान छात्रा गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। शादी से भी इन्कार कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने मुकदमे में छह गवाहों की गवाही कराई थी।
गफ्फार ने यौन शोषण कर पीडि़त छात्रा को बहका रहा था। छात्रा गर्भवती हो चुकी थी। उसे तरह-तरह का बहाना बना दिन टाल रहा था। शादी के लिए उसने छात्रा को नौ फरवरी 2018 की तिथि तय कर रखी थी। उसने धोखे से मेडिकल से दवा लाकर उसे खिला दी थी। दवा खिलाने के बाद पीडि़ता की तबीयत बिगडऩे लगी थी। गफ्फार अपना घर छोड़ भाग गया था। उसके घर वालों ने भी उसे भागने में सहयोग किया था। तब छात्रा की मां ने सबौर थाने में 12 फरवरी 2018 को केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में गफ्फार को नामजद किया था। घटना को लेकर इलाके में दो पक्षों में काफी तनाव कायम हो गया था। पुलिस बल की भारी तैनाती बाद तब लोग शांत हुए थे। सभी गफ्फार की धोखाधड़ी से आक्रोशित हो गए थे।