30 जुलाई तक करनी होगी अभय को प्रेमिका से शादी, कोर्ट से सुनाया फैसला Bhagalpur News
विशेष न्यायालय में सबौर थाना क्षेत्र के इस मुकदमे में आरोपित को पूर्व में उच्च न्यायालय पटना ने 24 सितंबर 2018 को कहा था कि वह अपनी प्रेमिका से चार माह के अंदर शादी कर ले।
भागलपुर [जेएनएन]। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने यौन शोषण से जुड़े एक मुकदमे में आरोपित अभय यादव उर्फ नाथो को 30 जुलाई तक प्रेमिका से विवाह करने का निर्देश दिया है। साथ ही ताकीद दी है कि तय तिथि पर पालन नहीं किया तो जमानत रद करते हुए बंध पत्र खंडित कर दिया जाएगा।
विशेष न्यायालय में सबौर थाना क्षेत्र के इस मुकदमे में आरोपित को पूर्व में उच्च न्यायालय पटना ने 24 सितंबर 2018 को कहा था कि वह अपनी प्रेमिका से चार माह के अंदर शादी कर ले। लेकिन आरोपित अभय विवाह की बात टालते हुए दस माह से अधिक समय बिता दिया, विवाह नहीं किया।
विशेष न्यायालय में अर्जी दी कि 30 जुलाई तक वह शादी कर लेगा। न्यायालय ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि उक्त तिथि पर वह विवाह जरूर कर ले। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार चौधरी ने मुकदमे में पक्ष रखा।
मालूम हो कि आरोपित ने उक्त प्रेमिका को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। उससे एक बच्ची भी जन्म होने की बात सामने आई लेकिन विवाह नहीं किया। उससे आहत प्रेमिका ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई।