Move to Jagran APP

30 जुलाई तक करनी होगी अभय को प्रेमिका से शादी, कोर्ट से सुनाया फैसला Bhagalpur News

विशेष न्यायालय में सबौर थाना क्षेत्र के इस मुकदमे में आरोपित को पूर्व में उच्च न्यायालय पटना ने 24 सितंबर 2018 को कहा था कि वह अपनी प्रेमिका से चार माह के अंदर शादी कर ले।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 10:31 AM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 05:03 PM (IST)
30 जुलाई तक करनी होगी अभय को प्रेमिका से शादी, कोर्ट से सुनाया फैसला Bhagalpur News
30 जुलाई तक करनी होगी अभय को प्रेमिका से शादी, कोर्ट से सुनाया फैसला Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश शोभाकांत मिश्रा की अदालत ने यौन शोषण से जुड़े एक मुकदमे में आरोपित अभय यादव उर्फ नाथो को 30 जुलाई तक प्रेमिका से विवाह करने का निर्देश दिया है। साथ ही ताकीद दी है कि तय तिथि पर पालन नहीं किया तो जमानत रद करते हुए बंध पत्र खंडित कर दिया जाएगा।

loksabha election banner

विशेष न्यायालय में सबौर थाना क्षेत्र के इस मुकदमे में आरोपित को पूर्व में उच्च न्यायालय पटना ने 24 सितंबर 2018 को कहा था कि वह अपनी प्रेमिका से चार माह के अंदर शादी कर ले। लेकिन आरोपित अभय विवाह की बात टालते हुए दस माह से अधिक समय बिता दिया, विवाह नहीं किया।

विशेष न्यायालय में अर्जी दी कि 30 जुलाई तक वह शादी कर लेगा। न्यायालय ने उसकी अर्जी पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि उक्त तिथि पर वह विवाह जरूर कर ले। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार चौधरी ने मुकदमे में पक्ष रखा।

मालूम हो कि आरोपित ने उक्त प्रेमिका को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। उससे एक बच्ची भी जन्म होने की बात सामने आई लेकिन विवाह नहीं किया। उससे आहत प्रेमिका ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.