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सुपौल के 72 शिक्षकों को कोषागार में जमा करनी होगी वेतन की राशि, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्‍ती

शिक्षा विभाग के सुपौल के 72 सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को राशि जमा करने का निर्देश दिया है। बिना जांच पड़ताल किए वेतन भुगतान किए जाने का यह मामला अब जोर पकडऩे लगा है। इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 04:43 PM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 04:43 PM (IST)
सुपौल के 72 शिक्षकों को कोषागार में जमा करनी होगी वेतन की राशि, शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्‍ती
सुपौल के कई श‍िक्षकोंं को वेतन जमा करना होगा।

जागरण संवाददाता, सुपौल। शिक्षा विभाग के तत्कालीन डीपीओ स्थापना द्वारा जिले के 72 सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को बिना जांच पड़ताल किए वेतन भुगतान किए जाने का मामला अब जोर पकडऩे लगा है। ऐसे सभी शिक्षकों द्वारा ली गई राशि की वसूली को ले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राहुलचन्द चौधरी ने आदेश जारी करते हुए राशि अविलंब जिला कोषागार में जमा कर इसकी प्रतिलिपि कार्यालय को समर्पित करने को कहा है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नीलाम वाद दायर करने की भी बात कही गई है।

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जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संचिका में दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि तत्कालीन डीपीओ अमर भूषण द्वारा 72 सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को बिना उसके मामले को अलग-अलग जांच किए उनके विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि के संबंध में जानकारी लिए तथा बिना यह देखे कि उन शिक्षकों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित है या नहीं ऐसे 72 शिक्षकों को एक समान तरीके से पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेश पारित कर दिया गया। पुनर्नियुक्ति आदेश में न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख किया गया है उन आदेशों में न्यायालय द्वारा कहीं भी उनके कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का आदेश है ही नहीं।

जिला संवर्ग सहायक शिक्षकों के पद को मृत कैडर घोषित किया गया है। ऐसे में बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किए पुनर्नियुक्ति आदेश उनके द्वारा निर्गत नहीं किया जाना था। लेकिन डीपीओ द्वारा बिना किसी के आदेश के ऐसे शिक्षकों को न सिर्फ पुनर्नियुक्त किया गया बल्कि कार्यरत मानते हुए वेतन आदि का भी भुगतान कर दिया गया । जो सरकारी राशि की क्षति एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अमर भूषण, संबंधित कर्मी एवं 72 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश प्राप्त है। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन प्राप्त किए ऐसे 72 शिक्षकों को अविलंब कोषागार चालान के माध्यम से जिला कोषागार में राशि जमा करते हुए इसकी सूचना कार्यालय को देने को कहा है। डीपीओ ने अपने आदेश में कहा है कि यदि शिक्षकों द्वारा अकार्यरत अवधि में ली गई राशि जमा नहीं की जाती है तो फिर इनके विरुद्ध नीलामवाद दायर करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


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