Move to Jagran APP

अर्जुन टोल एवं सकरौली में मंजू वर्मा की खोज में छापे

बेगूसराय। आ‌र्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी में पुलिस शुक्रवार को भी

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 06:41 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 06:41 PM (IST)
अर्जुन टोल एवं सकरौली में मंजू वर्मा की खोज में छापे
अर्जुन टोल एवं सकरौली में मंजू वर्मा की खोज में छापे

बेगूसराय। आ‌र्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहीं पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी में पुलिस शुक्रवार को भी कामयाबी से दूर खड़ी दिख रही है। हालांकि पुलिस ने गुरुवार की रात थाना क्षेत्र के अर्जुनटोल स्थित मंत्री के आवास से लेकर सकरौली गांव तक कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। परंतु, आज भी पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के मामले में पिछले पायदान पर खड़ी है। दूसरी ओर पूर्व मंत्री पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने गुरुवार को भादवि की धारा 82 एवं 83 के तहत कुर्की के आदेश के लिए मंझौल न्यायालय में अपील कर आदेश की मांग की थी। यहां पर भी पुलिस के आगे गतिरोध की चुनौती मिली है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंझौल, प्रभात त्रिवेदी ने पुलिस को सिर्फ इश्तेहार चस्पाने के लिए भादवि की धारा 82 का आदेश जारी किया है। जबकि पुलिस के मंसूबे कुर्की के आदेश पर पानी फिर गया। ज्ञात हो पुलिस के द्वारा अर्जी लगाते ही पूर्व मंत्री के वकील सत्यनारायण महतो ने इसे रोकने की सिफारिश करते हुए अर्जी लगा दी। न्यायालय में शोकसभा आयोजित होने के कारण न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित कर दी थी। न्यायालय खुलते ही सुबह से पुलिस के अधिकारी न्यायालय का चक्कर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन न्यायालय में विलंब से सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से एपीओ शैलेंद्र कुमार ने पक्ष रखा। लंबी बहस के पश्चात न्यायालय में फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायिक कार्य के अंतिम बेला में न्यायालय ने फिर से पुलिस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और न्यायालय के द्वारा मिले आदेश को लेकर पुलिस इश्तेहार चस्पाने के साथ पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने एवं दबाव बनाने में जुट गई है।

loksabha election banner

पूर्व मंत्री के वकील ने बताया कि पूर्व मंत्री सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की प्रक्रिया में हैं। वहां के आदेश के बाद ही आत्मसमर्पण पर निर्णय लिया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.