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ग्राम कचहरी सचिव को अन्य कार्यों में लगाना अनुचित : हारुण

संवाद सूत्र, बीहट (बेगूसराय) : ग्राम कचहरी जिला न्यायालय की एक छोटी इकाई है। जहां बिहार पंचायत रा

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Jan 2018 11:01 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jan 2018 11:01 AM (IST)
ग्राम कचहरी सचिव को अन्य कार्यों में लगाना अनुचित : हारुण
ग्राम कचहरी सचिव को अन्य कार्यों में लगाना अनुचित : हारुण

संवाद सूत्र, बीहट (बेगूसराय) : ग्राम कचहरी जिला न्यायालय की एक छोटी इकाई है। जहां बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम कचहरी में 40 धाराओं का निष्पादन किया जाता है। जिसमें कार्यालय के लिए एक सचिव होते हैं तथा कानूनी सलाह के लिए एक न्याय मित्र होते हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों के निर्देशानुसार अब ग्राम कचहरी के सचिव ग्राम कचहरी के कार्यों को छोड़कर सरकारी योजनाओं के सर्वे कार्य में लगाना न्यायपालिका का अपमान है। बरौनी प्रखंड की मोसादपुर पंचायत के सरपंच मो. हारून रशीद खान ने कहा, ग्राम कचहरी के सचिव को ग्राम कचहरी के कार्यों के अलावा दूसरे विभागीय कार्यों में लगाकर सरकार स्वयं ग्राम कचहरी की कार्रवाई को अवरुद्ध करती है। ग्राम कचहरी न्यायपालिका है और इसका सम्मान बनाए रखना सरकार और उनके अधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जिला समाहर्ता बेगूसराय से मांग की है कि ग्राम कचहरी के सचिव को अन्य विकास योजनाओं के विभागीय कार्यों में नहीं लगाएं। अगर सरकार ग्राम कचहरी के सचिव को अन्य विकास कार्यों में लगाना चाहती है तो ग्राम कचहरी के कार्यों को शिथिल किए जाने की साजिश समझा जाएगा।

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