प्राणघातक हमले में दो दोषी, सजा पर सुनवाई पांच को
बेगूसराय : प्राणघातक हमला के एक मामले में बेगूसराय के पंचम अपर जिला एवं जिला सत्र न्यायाधीश
बेगूसराय : प्राणघातक हमला के एक मामले में बेगूसराय के पंचम अपर जिला एवं जिला सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने दो आरोपितों को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। उन्होंने सजा के ¨बदू पर सुनवाई की अगली तिथि पांच दिसंबर निर्धारित की है। दोषी पाए गए आरोपी वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी मनोज कुमार, श्याम नंदन राय उर्फ छोटकु राय है। इनके खिलाफ तेघड़ा थाना के मुसहरी में पंकज राय पर गोली चलाकर जख्मी करने का आरोप है। यह घटना 13 जनवरी वर्ष 1997 को घटी थी। जख्मी के भाई मुकेश कुमार की शिकायत पर स्थानीय थाना में कांड अंकित किया गया था। मामला विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूतिचंद्र झा ने नौ गवाहों का बयान घटना के समर्थन में अदालत के समक्ष कराया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया।