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धान लूटकांड में पांच को तीन साल की सजा

बांका। त्वरित अपर सत्र न्यायाधीश केके महथा की अदालत ने सोमवार को धान लूटकांड में बाराहाट थाना क्षेत्

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jun 2018 08:39 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jun 2018 08:39 PM (IST)
धान लूटकांड में पांच को तीन साल की सजा
धान लूटकांड में पांच को तीन साल की सजा

बांका। त्वरित अपर सत्र न्यायाधीश केके महथा की अदालत ने सोमवार को धान लूटकांड में बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी रविन्द्र यादव, सलेन्द्र यादव, डब्लू यादव, सचिदानंद यादव तथा फकीर यादव को अदालत ने दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 21 नवंबर 2011 की है। जब खड़ियाहारा गांव निवासी औरंगजेब तथा मु. वसीम मसुदनपुर बहियार धान जोगने गया था। वहां जाकर देखा कि सभी अभियुक्त खेत में धान की चोरी कर रहा है। इसके मना करने के बाद अभियुक्तों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। पीड़ित ने इसकी शिकायत बाराहाट थानाध्यक्ष से की थी। इस मामले में आठ गवाहों का बयान दर्ज किया गया। मुकदमा में सरकार की ओर से एपीपी राजीव रंजन तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ¨सह ने बहस में हिस्सा लिया।

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