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पास्को एक्ट में मां-पुत्र को 10 वर्ष की सजा

एडीजे-वन विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को पॉसको एक्ट में मां पुत्र को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मदनपुर थाना कांड संख्या 61/17 की सुनवाई करते हुए हजारी बाग के चौपरण निवासी राजू तिवारी एवं उसकी मां शारदा देवी को

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 06:15 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 06:15 PM (IST)
पास्को एक्ट में मां-पुत्र को 10 वर्ष की सजा
पास्को एक्ट में मां-पुत्र को 10 वर्ष की सजा

औरंगाबाद। एडीजे-वन विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को पास्को एक्ट में मां पुत्र को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मदनपुर थाना कांड संख्या 61/17 की सुनवाई करते हुए हजारीबाग के चौपारण निवासी राजू तिवारी एवं उसकी मां शारदा देवी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने धारा 376, 366, 4 एवं 8 पास्को एक्ट में 10 साल की कारावास एवं 10 हजार जुर्माना एवं धारा 366ए में 5 साल का कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित की मां को न्यायालय ने 363, 17ए पास्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा, एवं 10 हजार जुर्माना एवं 363 में 3 वर्ष की कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। एपीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि राजू के द्वारा 23 मार्च 2017 की रात्रि में मदनपुर थाना के नगमतिया गांव से अपनी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ले भागा था। मामले में नाबालिग की मां के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। काफी खोजबीन के बाद नाबालिग को बरामद किया गया था।

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