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गया के केंद्रीय काराधीक्षक ने की कोर्ट की अवहेलना

औरंगाबाद। मदनपुर थाना के पचखेरी पहाड़ पर पुलिस एवं नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ मामले

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 07:39 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 07:39 PM (IST)
गया के केंद्रीय काराधीक्षक ने की कोर्ट की अवहेलना
गया के केंद्रीय काराधीक्षक ने की कोर्ट की अवहेलना

औरंगाबाद। मदनपुर थाना के पचखेरी पहाड़ पर पुलिस एवं नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ मामले में आरोपित नक्सली विनोद यादव को गया केंद्रीय काराधीक्षक के द्वारा औरंगाबाद के सीजेएम कोर्ट में उपस्थापन नहीं कराया जा रहा है। यहां बता दें कि आरोपित नक्सली गया जिले के डुमरिया थाना के बरहा गांव का निवासी है। वर्तमान में वह डुमरिया थाना कांड संख्या 11/15 में बंदी अभियुक्त है जो गया केंद्रीय कारा में बंद है। पचखेरी पहाड़ पर हुई मुठभेड़ मामले में मदनपुर थाना पुलिस के द्वारा दर्ज कराई कई कांड संख्या 9/15 में उक्त नक्सली को उपस्थापन कराने के लिए सीजेएम के न्यायालय से 20 जुलाई, 16 नवंबर एवं 4 दिसंबर 2018 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से गया केंद्रीय काराधीक्षक को पत्र भेजा गया। परंतु काराधीक्षक के द्वारा आज तक आरोपित नक्सली को न्यायालय में उपस्थापन नहीं कराया गया। न्यायालय में लंबित वाद मदनपुर थाना कांड संख्या 9/15 में केंद्रीय काराधीक्षक के द्वारा आरोपित नक्सली को उपस्थापन नहीं कराए जाने से लंबित वाद की अग्रिम कार्रवाई बाधित है। सीजेएम संतोष कुमार ने काराधीक्षक के इस लापरवाही के खिलाफ जेल आइजी एवं गया डीएम को पत्र भेजकर काराधीक्षक पर कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने का आरोप लगाया है। सीजेएम ने केंद्रीय काराधीक्षक के इस कार्य को लापरवाही का द्योतक माना है। सीजेएम ने जेल आइजी एवं गया डीएम को पत्र भेज आरोपित नक्सली को शीघ्र उपस्थापन कराने का निर्देश काराधीक्षक को निर्देशित करने को लिखा है। यहां बता दें कि 18 जनवरी 2015 को पचखेरी पहाड़ पर हुई मुठभेड़ मामले में माओवादी नक्सली संदीप यादव समेत अन्य नक्सली नामजद अभियुक्त बने थे।

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