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न्यायालय के आदेश पर जम्होर से हटा अतिक्रमण

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के आदेश पर रविवार को औरंगाबाद प्रखंड के जम्होर पंचायत मुख्यालय से अतिक्रमण हटाया गया। आठ ग्रामीणों का घर तोड़ा गया। सीओ प्रेम कुमार जम्होर थानाध्यक्ष संजय कुमार न्यायालय के नाजीर नीरज कुमार अधिवक्ता अन्नपूर्ण मिश्रा की उपस्थिति में रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। सीओ ने बताया कि मोसमात रामरती कुंवर की जमीन को पर्चा के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया था। न्यायालय ने पर्चा रद करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर हीं घर तोड़ा गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Mar 2021 06:26 PM (IST)Updated: Sun, 07 Mar 2021 06:26 PM (IST)
न्यायालय के आदेश पर जम्होर से हटा अतिक्रमण
न्यायालय के आदेश पर जम्होर से हटा अतिक्रमण

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय के आदेश पर रविवार को औरंगाबाद प्रखंड के जम्होर पंचायत मुख्यालय से अतिक्रमण हटाया गया। आठ ग्रामीणों का घर तोड़ा गया। सीओ प्रेम कुमार, जम्होर थानाध्यक्ष संजय कुमार, न्यायालय के नाजीर नीरज कुमार, अधिवक्ता अन्नपूर्ण मिश्रा की उपस्थिति में रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। सीओ ने बताया कि मोसमात रामरती कुंवर की जमीन को पर्चा के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को दिया गया था। न्यायालय ने पर्चा रद करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर हीं घर तोड़ा गया है। बताया गया कि सुबोध भूईयां, लखन, सुदीप, सकल एवं ललित भूईयां समेत आठ का घर तोड़ा गया है। सीओ ने बताया कि जिनका घर तोड़ा गया है उनके लिए जमीन चिन्हित की गई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र हीं जमीन उपलब्ध कराया गया। जिस समय जमीन से हटाया जा रहा था एवं घर तोड़ा जा रहा था, ग्रामीणों की भीड़ लगी थी। उधर सुबोध भूईयां, लखन एवं सकल भूईयां ने बताया कि उक्त जमीन पर हम सभी घर बनाकर 50 वर्षों से रह रहे थे। पर्चा के माध्यम से जमीन मिला था। अब घर को तोड़ दिया गया, ऐसे में खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। मेरे पास न तो कोई दूसरा घर है और न ही जमीन। किसी तरह इसी घर में जीवन कट रही थी। घर तोड़ने वक्त सभी परिवार के सदस्य मायूस थे। बच्चे रो रहे थे। सीओ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर घर तोड़ा गया है, जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें घर के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाएगा।

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