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पेयजल की बर्बादी मामले में 60 वार्ड प्रबंधन समिति पर दर्ज होगी प्राथमिकी

ुख्यमंत्री पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना के तहत ग्रामीणों के घरों तक टंकी से पेयजल की आपूर्ति मामले में पेयजल की बर्बादी का मामला सामने आया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 09:50 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 09:50 PM (IST)
पेयजल की बर्बादी मामले में 60 वार्ड प्रबंधन समिति पर दर्ज होगी प्राथमिकी
पेयजल की बर्बादी मामले में 60 वार्ड प्रबंधन समिति पर दर्ज होगी प्राथमिकी

औरंगाबाद। मुख्यमंत्री पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना के तहत ग्रामीणों के घरों तक टंकी से पेयजल की आपूर्ति मामले में पेयजल की बर्बादी का मामला सामने आया है। इस मामले में 10 प्रखंडों के 60 वार्ड के क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति फंस गए हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी 60 समितियों से पेयजल की बर्बादी मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। समितियों के स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त होने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत गांवों के घरों तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की देखरेख के लिए सभी वार्ड में क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति को यह निर्देश दिया गया है कि पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिदिन सुबह में दो एवं शाम में दो घंटा बोरिग चलाना है। योजना की समीक्षा में पाया गया है कि 10 प्रखंडों की 60 समितियों के द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बोरिग चलाकर पेयजल की बर्बादी की गई है। करीब एक लाख लीटर पेयजल का दुरुपयोग किया गया है। यह प्राकृतिक संसाधन के अनावश्यक दोहन का मामला पाया गया है। दोषी पाए गए 60 समितियोंसे जवाब तलब किया गया है। डीपीआरओ ने बताया कि स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इन समितियों के द्वारा की गई है पेयजल की बर्बादी

डीपीआरओ के अनुसार, नबीनगर प्रखंड की बैरिया पंचायत के वार्ड चार एवं 10 , पंचायत ठेंगो के वार्ड चार एवं 12, बरियावां पंचायत के वार्ड 11 एवं मंझियावां पंचायत के वार्ड पांच की प्रबंधन समिति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी तरह बारुण प्रखंड की दुधार पंचायत के वार्ड छह, बारुण के वार्ड संख्या छह, पिपरा पंचायत के वार्ड आठ एवं बर्डी खुर्द के वार्ड संख्या छह एवं आठ की समिति को दोषी पाया गया है। कुटुंबा प्रखंड की ग्राम पंचायत परता के वार्ड छह, डुमरा पंचायत के वार्ड चार, दधपा के नौ, कर्मा बसंतपुर के 13 एवं बर्मा पंचायत के वार्ड 13, देव प्रखंड की बसडीहा पंचायत के वार्ड एक, हसौली पंचायत के वार्ड सात, पूर्वी केताकी के वार्ड तीन, बनुआ के वार्ड तीन, पवई के वार्ड चार, पश्चिमी केताकी के वार्ड चार एवं बेढ़नी पंचायत के वार्ड संख्या सात की समिति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मदनपुर की पिपरौरा पंचायत के वार्ड सात, घटराइन पंचायत के आठ, सदर प्रखंड की पोखराहा पंचायत के वार्ड 11, मंझार पंचायत के वार्ड 12, बेला पंचायत वार्ड 14, पोइवां पंचायत के वार्ड तीन, इब्राहिम पंचायत के वार्ड चार, गोह प्रखंड की बर्मा खुर्द पंचायत के वार्ड तीन एवं 11, डिहुरी पंचायत के वार्ड तीन, मीरपुर पंचायत के वार्ड चार, तेयाप पंचायत के वार्ड एक एवं सात, चापुक पंचायत के वार्ड पांच, उपहारा पंचायत के वार्ड पांच, बक्सर के वार्ड 12, झिकटिया के वार्ड 15 एवं मलहद पंचायत के वार्ड दो, हसपुरा प्रखंड की डुमरा पंचायत के वार्ड आठ, डिडिर पंचायत के वार्ड 14, कोइलवां पंचायत के वार्ड 10, ईटवां के वार्ड चार एवं धुसरी पंचायत के वार्ड संख्या 11, रफीगंज प्रखंड की गोरडीहा पंचायत के वार्ड तीन एवं आठ, कोटवरा पंचायत के वार्ड चार, बलिगांव के वार्ड नौ एवं बलार पंचायत के वार्ड दो एवं छह, दाउदनगर प्रखंड की तरारी पंचायत के वार्ड आठ, गोरडीहा पंचायत के वार्ड संख्या दो एवं सिदुआर पंचायत के वार्ड संख्या चार की प्रबंधन समिति को पेयजल की बर्बादी मामले में दोषी पाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।


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