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अपात्र लाभुकों का कार्ड रद कर होगी विधि सम्मत कार्रवाई

अरवल। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत तीस।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 May 2017 08:30 PM (IST)Updated: Tue, 09 May 2017 08:30 PM (IST)
अपात्र लाभुकों का कार्ड रद कर होगी विधि सम्मत कार्रवाई
अपात्र लाभुकों का कार्ड रद कर होगी विधि सम्मत कार्रवाई

अरवल। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के निर्देश पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत तीसरे चरण में राशन कार्ड सत्यापन का कार्य वंशी प्रखंड में मंगलवार से आरंभ हो गया। डीएम ने सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि घर घर घुमकर पारदर्शिता के साथ कार्ड का जांच करें। अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद करते हुए दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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डीएम ने बताया कि वंशी प्रखंड में कुल 41 जविप्र दुकान हैं। इसके तहत 7829 राशन कार्ड की जांच होगी। अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड का सत्यापन प्रखंड के आठ पंचायतों में किया जाएगा। इसके लिए नौ एवं 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है। माली, शेरपुर, अनुआ एवं सोनभद्र पंचायत में नौ तथा बलौरा, चमंडी, खटांगी तथा खड़ासीन पंचायतों के अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड की जांच 11 मई को होगा। वंशी प्रखंड में अभी तक 48575 लाभुकों को जविप्र के द्वारा राशन किरासन सुलभ कराया जा रहा है। डीएम ने सत्यापन कार्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि को सभी दुकानों को खुला रखने के लिए निर्देशित करें। इसके साथ ही सभी पदाधिकारी घर घर घुमकर सत्यापन का कार्य करेंगे। जितने राशन कार्ड रद किए जाएंगे उतनी ही संख्या में नये राशन कार्ड वांछित परिवारों को सुलभ कराया जाएगा। नये राशन कार्ड के लिए सभी प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा नहीं करने वाले के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


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