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कुछ जरूरी सेवा को छोड़कर एक दिन के बाद एक दिन खुलेंगी दुकानें

अररिया। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन फोर लागू किया गया है। जो विश

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 11:43 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 11:43 PM (IST)
कुछ जरूरी सेवा को छोड़कर एक दिन के बाद एक दिन खुलेंगी दुकानें
कुछ जरूरी सेवा को छोड़कर एक दिन के बाद एक दिन खुलेंगी दुकानें

अररिया। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन फोर लागू किया गया है। जो विशेष छूट के साथ दो से आठ मई तक लागू रहेगा। इसमें लॉकडाउन थ्री में विशेष छूट देते हुए लॉकडाउन फोर लागू रहेगा। कुछ जरूरी सेवा को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों और दुकानों को एक दिन के बाद एक दिन खोलने का निर्देश दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में कर्मियों के 25 फीसदी उपस्थित के साथ खुले रहेंगे। ताकि जरूरी कामों का निष्पादन कराया जा सके। सरकारी आदेश मिलने के बाद डीएम व एसपी ने संयुक्त आदेश पत्र जारी कर लॉकडाउन फोर के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश दिया है। प्रशासनिक आदेश पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए व्यक्ति, वाहनों के आवागमन, दुकानों, प्रतिष्ठानों, सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों के संचालित करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन कराया जाएगा। डीएम ने जरूरी सेवा व अन्य दुकानों के संचालन के लिए तिथि, समय व दिन का निर्धारण किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह छह बजे से दो बजे दिन तक दुकान व प्रतिष्ठान खुली रहेंगे। प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की सूची

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दवा की दुकान, किराना दुकान, निजी क्लिनिक, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल, फल, सब्जी मण्डी, डेयरी, मिल्क बूथ, मीट-मछली की दुकान, अनाज मंडी, ई-कॉमर्स, केवल होम डिलवरी के लिए रेस्टुरेंट, पशुचारा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, कृषि संयंत्र, कृषि उत्पाद संबंधी दुकानें प्रतिदिन छह बजे से दो बजे तक खुली रहेगी।

सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें

इलेक्ट्रिक्लस गुड्स व होम एंपलाईस की दुकानें, इलेक्ट्रिॉनिक्स दुकानें, फर्नीचर की दुकान, ज्वेलरी की दुकानें, सभी प्रकार के ऑटोमोबाईल दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री (सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़, ईंट आदि ) की दुकानें, जूता-चप्पल की दुकानें, सैलुन, पार्लर, नाई की दुकाने, सभी प्रकार की स्टेशनरी, किताब की दुकाने, साइकिल की दुकानें, मोबाइल की दुकानें शामिल हैं। - मंगलवार , बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुलने वाली दुकानों की सूची: कपड़े टेलर की दुकाने, ड्राई क्लीनर्स की दुकाने, बर्तन की दुकानें, स्पोटर्स की दुकानें, गिफ्ट-इम्पोरियम की दुकानें, प्लास्टिक की दुकानें, श्रृंगार-प्रसाधन की दुकानें, रंग-पेट की दुकानें सहित अन्य दुकानें जो किसी सूची में नहीं है।

चांदनी चौक के समीप दुकानों के लिए विशेष निर्देश

शहर के चांदनी चौक से महावीर मंदिर हरियाली मार्केट तक के बीच बाएं तरफ की किराना दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार की दुकान भारत स्टोर से नरेंद्र स्टोर तक प्रत्येक मंगलवार बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खुली रहेगी। दायें तरफ की किराना दुकान छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें इंद्रचंद-नेमचंद्र दुकान से रंजन स्टोर तक प्रत्येक सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को छह बजे से दिन के दो बजे तक खुले रखने का निर्देश है। डीएम ने कहा कि इस क्षेत्र अत्यधिक भीड़ रहने के कारण यह प्रावधान केवल इसी क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। संचालकों के लिए विशेष निर्देश

डीएम ने कहा कि दुकानों, कार्यालयों में सभी के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों-कार्यालय के काउंटर पर संचालकों द्वारा साबुन, सैनिटाइजर का व्यवस्था कराएंगे। कार्य कर रहे कर्मियों व आगंतुकों के उपयोग के लिए निशुल्क उपलब्ध रखेंगे। दुकान कार्यालय परिसर में शारीरिक दूरी का पालन कराएंगे। इसके लिए सफेद सर्किल चिन्हित बनाना होगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।


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