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हत्या और डकैती मामले में दिनेश राठौर सहित दो अभियुक्त आरोपमुक्त

अररिया। अररिया न्याय मंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आरके श्रीवास्तव की अदालत ने दिनेश र

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 May 2018 11:44 PM (IST)Updated: Mon, 07 May 2018 11:44 PM (IST)
हत्या और डकैती मामले में दिनेश राठौर सहित दो अभियुक्त आरोपमुक्त
हत्या और डकैती मामले में दिनेश राठौर सहित दो अभियुक्त आरोपमुक्त

अररिया। अररिया न्याय मंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आरके श्रीवास्तव की अदालत ने दिनेश राठौर और हिफजुल के खिलाफ लंबित डकैती सहित हत्या के एक सेशन मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को आरोपमुक्त कर दिया।हत्या व डकैती मामले में दिनेश राठौर सहित दो आरोपमुक्त

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दोनों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव का लाभ दिया गया है। घटना 25 अगस्त, 2011 की है। घटना के दिन अपराधकर्मियों ने अररिया में एक सूमो विक्टा गाड़ी किराए पर लिया था। जिसमें गाड़ी चालक की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अपराधियों पर गाड़ी लेकर भाग जाने का भी आरोप लगाया गया था। इस मामले में गाड़ी मालिक प्रेम लाल सहनी ने सिकटी थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में सरकार की ओर से पुलिस अनुसंधानकर्ता अजय कुमार ¨सह सहित कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। जिसमें कई गवाहों ने घटना की जानकारी से इनकार कर दिया था। इससे पहले सरकार की ओर से राजानंद पासवान तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता मो. हासिम ने पक्ष रखा था।


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