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ढोलबज्जा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान हुआ सील, एमओ ने थाने में दर्ज कराया केस

संवाद सूत्र फारबिसगंज (अररिया) फारबिसगंज के ढोलबज्जा जन वितरण प्रणाली दुकानदार अमरेंद्र

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 12:00 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 12:00 AM (IST)
ढोलबज्जा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान हुआ सील, एमओ ने थाने में दर्ज कराया केस
ढोलबज्जा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान हुआ सील, एमओ ने थाने में दर्ज कराया केस

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया): फारबिसगंज के ढोलबज्जा जन वितरण प्रणाली दुकानदार अमरेंद्र कुमार झा का दुकान समयावधि में बंद होने एवं जांच के उपरांत अनियमितता पाए जाने के बाद सील करने के बाद केस दर्ज कराया गया है। दुकानदार अमरेंद्र झा पर एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला के निर्देश पर एमओ प्रवीण कुमार ने थाना में केस दर्ज कराया है। दर्ज कराई के केस में एमओ ने बताया है कि अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पंचायत ढोलबज्जा के वार्ड संख्या 4 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अमरेंद्र झा के लाइसेंस नंबर 1एफ/2018 की दुकान की जांच की गई तो निर्धारित समय में दुकान बंद पाई गई। दुकान बंद होने का कोई सूचना, सूचना पट पर अंकित नहीं किया गया था। जिसके बाद एसडीओ के निर्देश पर दुकान को सील कर दिया गया। विगत 21 दिसंबर को दुकान सील किया गया था। दुकान खोलने का अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन के बाद दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विक्रेता अमरेंद्र कुमार झा का गोदाम खोला गया। जिसमें पीएचएस अंत्योदय एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं विशाल भंडार शून्य पाया गया। जबकि जन वितरण प्रणाली के अनुसार भंडार में खाद सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गेहूं 39.35 क्विटल एवं चावल 5903 क्विटल कुल 98.38 क्विटल खाद्यान्न भंडार में भंडारित होना चाहिए था। लेकिन भंडार शून्य पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई और उनके निर्देश पर केश दर्ज कराया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लंघन किया गया है। मामले में थानाध्यक्ष निर्मल यादवेन्दु ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है।

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