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Temporary Car Registration Number: नई गाड़ी खरीदते ही तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है हजारों का नुकसान!

आरटीओ स्थायी पंजीकरण संख्या जारी करता है आपकी अस्थायी कार पंजीकरण संख्या समाप्त हो जाती है। हालांकि यदि आपकी कार का स्थायी पंजीकरण संख्या एक महीने के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो आप अपनी कार के अस्थायी पंजीकरण संख्या के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

By Atul YadavEdited By: Published: Wed, 22 Jun 2022 04:21 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2022 07:08 AM (IST)
Temporary Car Registration Number: नई गाड़ी खरीदते ही तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है हजारों का नुकसान!
टेम्परेरी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई खरीदी गई कार या बाइक पर शोरूम या वाहन डीलरशिप के परिसर से बाहर निकलने से पहले एक अस्थायी पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। यह मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है। बिना स्थायी पंजीकरण संख्या के सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना गैर कानूनी है। टेम्पेरेरी नंबर प्लेट की वैधता खत्म होने पर अगर कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो आपको 5,000 हजार रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है या फिर गाड़ी जब्त हो सकती है।

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क्या होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर?

एक अस्थायी कार पंजीकरण संख्या एक नई कार की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक यूनिक नंबर है। जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा स्थायी रूप से पंजीकृत किया जाना बाकी है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली प्रत्येक कार के पास आरटीओ द्वारा जारी एक स्थायी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। चूंकि स्थायी पंजीकरण संख्या जारी होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए नई कार को शोरूम से घर ले जाने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है।

कितने दिन के लिए होता है मान्य

कार का अस्थायी पंजीकरण नंबर एक महीने की अवधि के लिए वैध होता है। इस अवधि के दौरान, आपको संबंधित आरटीओ के पास अपनी कार के स्थायी पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करना होगा।

जैसे ही आरटीओ आपकी कार के लिए स्थायी पंजीकरण संख्या जारी करता है, आपकी अस्थायी कार पंजीकरण संख्या समाप्त हो जाती है। हालांकि, यदि आपकी कार का स्थायी पंजीकरण संख्या एक महीने के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो आप अपनी कार के अस्थायी पंजीकरण संख्या के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

यदि आपके कार डीलर या शोरूम ने आपकी ओर से आपकी नई कार के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आपको इसे स्वयं करना होगा। वर्तमान में, आप परिवहन मंत्रालय के वाहन वेब पोर्टल पर अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते।

नीचे भारत में अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालें:

अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 20 डाउनलोड करें। फॉर्म 20 में सभी आवश्यक विवरण भरें यानी आवेदन पत्र अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज एकत्र करें। अपने आवासीय क्षेत्र में आरटीओ होल्डिंग अधिकार क्षेत्र पर जाएं और फॉर्म जमा करें साथ ही आवश्यक दस्तावेज अस्थायी कार पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करें। जिसके बाद आरटीओ आपकी नई कार के लिए एक अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करेगा


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