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संसद में पेश हुआ मोटर वाहन अमेंडमेंट बिल, हर साल होती हैं 1.5 लाख लोगों की मृत्यु

लोकसभा में आज मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। इस बिल के जरिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों को और कड़े करने की मांग की गई है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 06:35 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jul 2019 06:35 PM (IST)
संसद में पेश हुआ मोटर वाहन अमेंडमेंट बिल, हर साल होती हैं 1.5 लाख लोगों की मृत्यु
संसद में पेश हुआ मोटर वाहन अमेंडमेंट बिल, हर साल होती हैं 1.5 लाख लोगों की मृत्यु

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। लोकसभा में आज मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। इस बिल के जरिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों को और कड़े करने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा पेनाल्टी, थर्ट पार्टी प्रीमियम को जरूरी बनाना, रोड सेफ्टी पर विशेष ध्यान समेत कई बड़े मुद्दों को इस बिल में शामिल किया गया है। इससे पहले निम्न सदम में इस बिल पर बहस की जाएगी जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। इस बिल को लेकर बहस के दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 30 फीसद ड्राइविंग लाइसेंस बोगस हैं।

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हर साल सड़क हादसों में मारे जाते हैं 1.5 लाख लोग

गडकरी ने आगे कहा कि अपने देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। हमने सड़क हादसों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है लेकिन बीते पांच सालों में सिर्फ 3.4 फीसद सड़क हादसे ही रोक पाए हैं। गडकरी ने स्वीकार किया कि इन हादसों को रोकने में वह नाकाम रहे हैं। हालांकि, तमिल नाडू में इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है और यहां सड़क हादसे 15 फीसद घटे हैं।

बता दें, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को करीब 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है। फिलहाल इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हुई है, लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि हम चाहते हैं सड़क दुर्घनाओं पर रोक लगे, इसलिए इस बिल को पारित कराया जाना जरूरी है।

बिल के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि, यातायात के नियमों और विनियमों आदि की अवहेलना के कारणों के मद्देनजर मंत्रालय में विभिन्न पक्षकारों से शिकायतों एवं सुझाव प्राप्त हुए। ऐसे में सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में तुरंत संशोधन की जरूरत महसूस हुई ताकि परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता के मुद्दों का समाधान किया जा सके। प्रस्तावित मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 सड़क सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने, स्वचालन और कंम्प्यूटरीकरण से संबंसित मुद्दों का समाधान करने के लिए है।

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