नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, जनवरी से इस राज्य में भी लागू हो जाएगा नया मोटर व्हीकल एक्ट
गोवा सरकार अगले साल जनवरी से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बढ़ा हुआ यातायात उल्लंघन जुर्माना लगाएगी
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। राज्य सरकार के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने सोमवार को कहा कि गोवा सरकार अगले साल जनवरी से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बढ़ा हुआ यातायात उल्लंघन जुर्माना लगाएगी। नए मोटर व्हीकल एक्ट बिल 2019 को जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और ये जुर्माना एक सितंबर से लागू हो गया था। हालांकि, कुछ राज्यों ने यह कहते हुए इसे वापस ले लिया कि लोगों को इस भारी जुर्माने से परिचित होने के लिए समय की आवश्यकता है। गोडिन्हो ने संवाददाताओं को बताया कि गोवा में सड़कों की खराब स्थिति के कारण जुर्माना लगाने में देरी हुई। उन्होंने कहा, "गोवा में सड़कों की मरम्मत दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।"
उन्होंने आगे कहा, "हम संशोधित एमवी एक्ट को जनवरी से लागू करेंगे। गोवा गुजरात मॉडल की नकल करेगा, जहां जुर्माना लगाने का अपराध कम किया गया है।"
बता दें, गुजरात सरकार ने सितंबर में संशोधित अधिनियम के तहत कुछ जुर्माना कम किया था। जबकि नए अधिनियम के बिना हेल्मेट के सवारी करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया, गुजरात सरकार ने 500 रुपये की राशि को अंतिम रूप दिया। इसी तरह सीट बेल्ट पहने बिना चार पहिया वाहन चलाने के मामले में भी ऐसा ही हुआ था।
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना गुजरात सरकार द्वारा 5,000 रुपये से कम किया गया, जैसा कि नए अधिनियम द्वारा सुझाव दिया गया है, दोपहिया वाहनों के लिए 2,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 3,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है।