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नाबालिग का मोटरसाइकिल चलाना पड़ा महंगा, कटा 42500 रुपये का चालान

Motor Vehicle Act 2019 के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान राशि कई गुना बढ़ गई है जिसके चलते नाबालिग के बाइक चलाने पर 42500 रुपये का चालान काटा गया।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Sat, 08 Feb 2020 06:25 PM (IST)Updated: Sat, 08 Feb 2020 06:25 PM (IST)
नाबालिग का मोटरसाइकिल चलाना पड़ा महंगा, कटा 42500 रुपये का चालान
नाबालिग का मोटरसाइकिल चलाना पड़ा महंगा, कटा 42500 रुपये का चालान

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ओडिशा के भद्रक जिले में एक नाबालिग का मोटरसाइकिल चलाना मालिक पर बहुत भारी पड़ा। बाइक के मालिक पर 42,500 रुपये का भारी भरकम फाइन लगाया गया है। देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फाइन की राशि कई गुना बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को नियम तोड़ने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

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नाबालिग भद्रक जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के नुआपोखरी गांव का रहने वाला है। एक ऑफिशियल ने कहा कि जिले के नुआपोखरी क्षेत्र के रहने वाले टू-व्हीलर के मालिक नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 का चालान जारी किया गया। सोर्स के अनुसार गुरुवार को भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारियों ने बाइक सवार दो लोगों के साथ नाबालिग लड़के को मोटरसाइकिल पर रोका और नाबालिग के साथ बाइक मालिक के खिलाफ चालान जारी किया।

चालान के अनुसार, सामान्य अपराध के लिए 500 का जुर्माना, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5 हजार का जुर्माना, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने के लिए 5 हजार का जुर्माना, ट्रैफिक फ्लो के खिलाफ ड्राइविंग के लिए 5 हजार का जुर्माना, टू-व्हीलर में 2 से अधिक सवारी के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना, ड्राइवर और बाकि सवारियों द्वारा हेलमेट के बिना सवारी करने के लिए 1 हजार रुपये फाइन और जुवेनाइल द्वारा अपराध के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी ने ट्वीट किया कि व्हीकल मालिक/नाबालिग के माता-पिता के व्हीकल चलाने पर 25 हजार का जुर्माना देना होगा और लड़के को तब तक डीएल नहीं मिलेगा जब तक कि वह 25 साल का नहीं हो जाता है। 

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