चालान कटने के बाद अब Traffic Police से बदतमीजी पड़ेगी भारी, इतने रुपये का लगेगा जुर्माना
Traffic Challan कटने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति Traffic Police से बदतमीजी करता है तो उसे 100 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ सकता है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर ट्रैफिक चालान कटने के बाद आप Traffic Police से बदतमीजी करते हैं, तो आपको अलग से जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल भारत के कई राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है। यह नया ट्रैफिक कानून इतना खख्त है कि ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक ज्यादा ट्रैफिक चालान भरना पड़ रहा है। ऐसे में Traffic Police को इन दिनों एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल चालान की राशि बढ़ने के बाद से न सिर्फ लोगों को चुनौती बढ़ गई है बल्कि, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आए दिन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे में अगर अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बदतमीजी करने पर लोगों को 100 रुपये का जुर्माना अलग से भरना पड़ रहा है। बेंगलुरु में अकेले 7 अक्टूबर को ट्रैफिक पुलिस ने 19 लोगों का बदतमीजी (Misbehave) करने को लेकर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गलत चालान काटा गया है, तो हमारी आपको यही सलाह है कि उस समय किसी भी तरह का जुर्माना न भरे। आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाए गए किसी भी जुर्माने को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से हर रोज ट्रैफिक मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई पहले के मुकाबले बहुत तेज हो रही है।
दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी या फिर किसी दूसरे कारण से लोग गाड़ी के कागज या फिर लाइसेंस को घर भूल जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान तो काटेगी, लेकिन आप 15 दिनों के अंदर कोर्ट में गाड़ी के कागज को दिखाकर भारी भरकम चालान से बच सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान देना जरूरी है कि चालान से आप तभी बच सकते हैं, जब आपके पास चालान कटने से पहले सारे कागज मौजूद हों।