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आज से केरल में लागू होगी ऑड-ईवन योजना, ये होंगे नियम

केरल में लॉकडाउन के बीच अब सरकार 20 अप्रैल 2020 से ऑड-ईवन स्कीम को लागू कर रही है। (फोटो साभार Jagran New Media)

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Mon, 20 Apr 2020 09:00 AM (IST)Updated: Mon, 20 Apr 2020 03:06 PM (IST)
आज से केरल में लागू होगी ऑड-ईवन योजना, ये होंगे नियम
आज से केरल में लागू होगी ऑड-ईवन योजना, ये होंगे नियम

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के बीच सिर्फ बहुत जरूरी कार्यों में शामिल लोगों को ही घर से बाहर निकलने की अनुमति थी। अब ऐसे में जब 20 अप्रैल से सरकार अलग-अलग राज्यों में वहां की स्थिति को देखते हुए उसमें कुछ स्तर पर छूट देने का प्लान कर रही है। इसी बीच केरल राज्य सरकार कल से यानि कि 20 अप्रैल से वाहनों के लिए एक ऑड ईवन स्कीम शुरू करने वाली है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार द्वारा राज्य को सोमवार को फिर से चालू करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह कदम उठाया जाएगा।

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इस दौरान राज्य को चार जोन में बांटा जाएगा जो कि रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन होंगे। राज्य के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स को जिले के अंदर ऑड ईवन स्कीम में अनुमति मिलेगी। यह स्कीम जोन के हिसाब से तय होगी। ऑड-ईवन स्कीम के लागू रहने से केरल की सड़कों पर 40 फीसद वाहनों को कम किया जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, ऑड नंबर वाले व्हीकल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेंगे और ईवन नंबर वाले व्हीकल को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलने की अनुमति होगी।

सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, जो व्हीकल जरूरी और इमरजेंसी के लिए होंगे उन्हें इसमें छूट होगी। महिलाओं को अकेले या आश्रितों के साथ यात्रा की प्रतिबंध में छूट होगी। गाइडलाइंस के अनुसार, प्राइवेट चार पहिया वाहन में सिर्फ 2 पैसेंजर बैकसीट पर बैठ सकते हैं। टू-व्हीलर में सिर्फ एक इंसान को बैठने की अनुमति होगी और एक की परिवार के लोगों को इसमें छूट होगी। है।

केरल पुलिस चीफ प्रमुख Loknath Behera ने एजेंसी को बताया कि "20 अप्रैल से राज्य में ऑड और ईवन स्कीम लागू होगी। हम स्कीम के जरिए सड़कों पर से करीब 40 फीसद वाहनों को कम करने में कामयाब होंगे। एक कार में अधिकतम 3 और टू-व्हीलर पर सिर्फ 1 या फिर एक ही परिवार के दो व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। इसी बीच महिलाओं के वाहन और सरकारी वाहनों को छूट होगी।" इसी के साथ अंतर्राज्यीय यात्रा के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी होगा, लेकिन नॉर्मल वजहों से अंतर्राज्यीय यात्रा नहीं की जा सकेगी। सिर्फ मेडिकल पर्पज और खाना बांटने के लिए ही इसकी अनुमति होगी। वहीं जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं उन्हें सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखना होगा।


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