अब विदेश में रहकर भी करा सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को रिन्यू, सरकार ने नोटिफाई किया नया नियम
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंधित नागरिक का आरटीओ रिन्यूअल के बाद लाइसेंस को उसके मौजूदा देश के आरटीओ में भेजेगा। इसके साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अब मेडिकल और वैध वीजा की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। International Driving License Update: भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को मार्च 2020 से अब तक कई बार बढ़ा दिया गया है । जिसे रिन्यू कराने के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी क्रम पर अब विदेशो में रहने वाले भारतीयों के लाइसेंस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब भारत आकर उसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नागरिक अपने मौजूदा देश में ही एम्बेसी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जहां इनके द्वारा आवदेन किया गया पत्र देश के वाहन पोर्टल पर आ जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संबंधित नागरिक का आरटीओ रिन्यूअल के बाद लाइसेंस को उसके मौजूदा देश के आरटीओ में भेजेगा। इसके साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अब मेडिकल और वैध वीजा की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है।
यानी अगर आप विदेश में रहते हैं, और आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, तो आपको इसके लिए मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। बताते चलें कि, आज भी बहुत से देश ऐसे हैं, जिनमें आपको वीजा या तो आपको उस देश में पहुंचने पर मिलता है या बिल्कुल अंतिम समय में इस प्रक्रिया को प्रोसेस किया जाता है ऐसे में अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आपको वीजा का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।
आप भारत में रहकर भी बिना वीजा के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आप वहां कुछ दिनों में जानें का प्लान कर रहे हो तो। इस नियम के चलते विदेशो में रहने वाले लोगों को राहत होगी। क्योंकि अब तक भारत में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं थी। वहीं लोगों को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए देश में आना पड़ता था।
नोट: कुछ देश आज भी ऐसे हैं जहां भारतीय लाइसेंस के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं, वहीं कुछ देशो में भारतीय लाइसेंस की कोई मान्यता नहीं है।