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पहले खरीदें 2 हेलमेट्स, फिर रजिस्टर होगा आपका टू-व्हीलर

टू-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को मध्य प्रदेश में सबसे पहले दो हेलमेट्स खरीदने होंगे

By Ankit DubeyEdited By: Published: Mon, 17 Jun 2019 10:00 AM (IST)Updated: Mon, 17 Jun 2019 10:00 AM (IST)
पहले खरीदें 2 हेलमेट्स, फिर रजिस्टर होगा आपका टू-व्हीलर
पहले खरीदें 2 हेलमेट्स, फिर रजिस्टर होगा आपका टू-व्हीलर

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। टू-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को मध्य प्रदेश में सबसे पहले दो हेलमेट्स खरीदने होंगे और इसके बाद अपना वाहन रजिस्टर कराने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रसीद दिखानी होगी। गुरुवार को दो हेलमेटों की अनिवार्य खरीद के बारे में निर्देश जारी करने के बाद, परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "दोपहिया वाहन चालक और साथी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने भोपाल सहित राज्य में नए वाहन खरीदारों को दो हेलमेट प्रदान करने के लिए विक्रेताओं को निर्देश जारी किए है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि हेलमेट की खरीद की रसीद देखे बिना किसी भी वाहन का पंजीकरण न करें।"

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श्रीवास्तव ने आगे कहा, "कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किया था। इसके बाद, परिवहन विभाग ने 5 सितंबर, 2014 को आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, आदेशों का पालन नहीं किया जा सका।"

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का हवाला देते हुए, परिवहन आयुक्त ने कहा, "किसी को केवल सुरक्षा चिंताओं के बाद भारतीय मानक ब्यूरो की सिफारिशों के तहत हेलमेट पहनने की अनुमति दी जाएगी।"

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