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दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक किया लागू, जानें कौन-से वाहनों को मिलेगी सफर की अनुमति

इस लॉकडाउन के साथ कई राज्यो में 30 अप्रैल तक मॉल जिम और ऑडिटोरियम को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। फिलहाल अगर आप दिल्ली में रहते हैं ते आपको बता दें आप अपने वाहन के साथ इस कर्फ्यू में सफर नहीं कर सकते हैं।

By BhavanaEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 03:55 PM (IST)Updated: Mon, 26 Apr 2021 09:10 AM (IST)
दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक किया लागू, जानें कौन-से वाहनों को मिलेगी सफर की अनुमति
इससे पहले राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क।   Delhi Lockdown : भारत में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, रोजाना हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार यानी आज कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे लॉकडाउन को 3 मई सुबह 5 बजे तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था।

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इस लॉकडाउन के साथ कई राज्यो में 30 अप्रैल तक मॉल, जिम और ऑडिटोरियम को बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। फिलहाल अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ते आपको बता दें, आप अपने वाहन के साथ इस कर्फ्यू में सफर नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्रेद्र सरकार ने कुछ खास लोगों को इस कर्फ्यू में सफर करने की अनुमति जरूर दी है। जिनमें सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि के साथ-साथ फार्मेसियों, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, क्लीनिक, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारी शामिल हैं।

दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन के भीतर कोविड-19 टेस्ट या या टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा  हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी से जाने व आने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट के साथ सफर करने की अनुमति होगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों के साथ छात्रों को वैध एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें,  इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट जानें वाले आवश्यक वस्तूओं के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

वहीं दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें अपनी क्षमता के कुल 50 प्रतिशत लोगों के साथ  कार्यात्मक रहेंगी। ऑटो और ई-ऑट में केवल दो यात्रियों के साथ अनुमति दी गई। वहीं टैक्सी में भी दो यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी स्टेशन भी अपने समय के अनुसार कार्य पर रहेंगे। 


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