दिल्ली नाइट कर्फ्यू में बस इन लोगों को मिलेगी यात्रा करने की अनुमति, रात में बाहर निकलनें से पहले याद रखें ये बातें
वायरल ट्रांसमिशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जो 30 अप्रैल तक लागू होगा। आइए आपको बता दें कि इस कर्फ्यू के दौरान राजधानी में कौन-से वाहनों को जानें की अनुमति होगी।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Guidelines to Travel in Delhi Curfew: भारत में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली पिछले साल देश के सबसे प्रभावित उन शहरों में से एक था जहां कोरोना वायरस की पहली लहर चली थी। फिलहाल दिल्ली की स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हो गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाएं हैं। बता दें, वायरल ट्रांसमिशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जो 30 अप्रैल तक लागू होगा। आइए आपको बता दें, कि इस कर्फ्यू के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कौन-से वाहनों को जानें की अनुमति होगी।
1.इस कर्फ्यू के चलते सिर्फ आपातकालीन सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, कारागार, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन व बिजली आदि) के अलावा आपातकालीन सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित सरकारी अधिकारियों को रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने की अनुमति होगी। जिसके लिए उन्हें अपने वैध पहचान पत्र को साथ में लेना होगा।
2.इस कर्फ्यू में निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, क्लीनिकों, फार्मेसियों आदि जैसी चिकित्सा सेवाओं पर काम करने वाले कर्मचारी यात्रा कर सकते हैं। बशर्ते उनके पास भी वैध आई-कार्ड हो। वहीं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति भी दी गई है।
3.हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) की यात्रा करने वाले लोगों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। सरकार ने किराने की दुकानों, फार्मेसियों, पशुओं के चारे, बैंकों, बीमा कार्यालयों, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार (इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण, आईटी-सक्षम सेवाओं, आदि) जैसे व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए भी ई-पास आवश्यक कर दिया है।
4.वहीं दिल्ली मेट्रो, डीटीसी, ऑटो, टैक्सी आदि जैसी परिवहन सुविधाओं को रात के कर्फ्यू के दौरान सिर्फ उपर दी गई स्थिति में अनुमति दी जाएगी। अगर किसी नागरिक की अंतरराज्यीय यात्रा करनी है, तो उसके लिए वैध ई-पास होना चाहिए। हालांकि वह किसी चिकित्सा आपातकाल या आवश्यक गतिविधियों के लिए नहीं जा रहा हो।