Move to Jagran APP

पुरानी कार को स्क्रैप कराने का मिलेगा पैसा, 4 स्टेप में यहां जानिए सब कुछ

दिल्ली सरकार ने राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों द्वारा सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे लोगों को स्क्रैपेज नीति का विकल्प चुनने का निर्देश दिया गया था। तो आइए आज जानते हैं पुरानी कार को स्क्रैप कराने का आसान तरीका।

By Sarveshwar PathakEdited By: Published: Mon, 31 Jan 2022 04:20 PM (IST)Updated: Tue, 01 Feb 2022 10:06 AM (IST)
पुरानी कार को स्क्रैप कराने का मिलेगा पैसा, 4 स्टेप में यहां जानिए सब कुछ
पुरानी कार को स्क्रैप कराने का मिलेगा पैसा

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली परिवहन विभाग ने भी लोगों को ऐसे पुराने वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाने की सलाह दी थी। इस निर्देश में आजीवन पेट्रोल और डीजल वाहनों को जब्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया था। मरम्मत न होने वाले कारों को स्क्रैप किया जा सकता है। अगर कार लंबे समय से खड़ी है और चलने की स्थिति में नहीं है, तो उसे हम कबाड़ में ही बेच देते हैं। ऐसे में हम उसे कैसे स्कैप कराएं और उससे कैसे लाभ कमाएं, आइए जानें...

loksabha election banner

कार को कहां स्क्रैप करें?

वाहन मालिक अपनी कार को सरकारी अधिकृत कार स्क्रैपयार्ड में स्क्रैप करा सकता है। दिल्ली और एनसीआर में ऐसे चार स्क्रैप यार्ड हैं, जिन्हें सरकार ने अधिकृत किया है।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

किसी वाहन को कबाड़खाने में स्क्रैप करने के लिए वाहन के मालिक को कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र जो कार को सड़क पर चलने के लिए अनुपयुक्त घोषित करता है, पैन कार्ड, कार मालिक का प्राधिकरण, वास्तविक मालिक की मृत्यु के मामले में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या वर्तमान मालिक का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

कार को स्क्रैप कराने के लिए मिलेगा पैसा

आप सरकार द्वारा अधिकृत कबाड़ यार्ड में कार को स्क्रैप करने के लिए एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं। एक वाहन मालिक अपनी कार को स्क्रैप करने के बाद जो पैसा प्राप्त कर सकता है, वह मेटल के वजन से निर्धारित होता है। यह राशि आमतौर पर 15 प्रति किग्रा. है। कार के पुर्जों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वाहन मालिक को ज्यादा फायदा मिल सकता है।

कार स्क्रैप करने के बाद क्या करना है?

सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैप यार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर और स्क्रैप की गई कार की एक तस्वीर देगा, जिसे वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आरटीओ को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि सरकार ने अब नियम में बदलाव किया है।

संशोधित नियम के तहत, वाहन स्क्रैप यार्ड वाहन मालिक को चेसिस नंबर प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, यह स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र को वाहन डेटाबेस में अपलोड करता है। इसके परिणामस्वरूप आरटीओ डेटाबेस से स्क्रैप की गई कार का पंजीकरण रद्द हो जाता है। स्क्रैप की गई कार को फिर से बेचने और दुरुपयोग होने से रोकने के लिए, वाहन के स्क्रैपिंग और डीरजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.