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अपनी गाड़ी को मोडिफाई करवाने से पहले पढ़ लें ये बातें, नहीं तो पड़ेगा पछताना

भारत में गाड़ियों को मोडिफाई करवाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

By Ankit DubeyEdited By: Published: Fri, 06 Jul 2018 06:21 PM (IST)Updated: Sat, 07 Jul 2018 03:18 PM (IST)
अपनी गाड़ी को मोडिफाई करवाने से पहले पढ़ लें ये बातें, नहीं तो पड़ेगा पछताना

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। कई देशों में मोडिफाईड कारों का काफी क्रेज है। लोग अपने मनपसंद तरीके से गाड़ियों को मोडिफाइड कर सड़कों पर दौड़ाते हैं। भारत में इस मामले को लेकर नियम कुछ अलग है। भारत में गाड़ियों को मोडिफाई करवाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में बिना परमिशन लिए नीचे दी गई मोडिफिकेशन करवाते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है।

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गाड़ी को लंबा नहीं करवा सकते

अगर आप बिना परमिशन अपनी गाड़ी को मोडिफाई कर उसे लंबा करते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त की सकती है। गाड़ी में किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंज के लिए परमिशन जरुरी है। अगर आप अपनी गाड़ी को मोडिफाई कर लिमोजिन बनाकर सड़कों पर घूमते दिखे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

गाड़ी को छोटा करना

कुछ लोग अपनी गाड़ी को लंबी करवाने के लिए मोडिफिकेशन करवाते हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ी को छोटी करवाने के लिए। इसके लिए भी गाड़ी में स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको इसके लिए भी सरकारी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरुरत है।

कस्टमाइजेशन

भारत में बिना परमिशन के गाड़ी के कस्टमाइजेशन पर भी रोक है। गाड़ी का लुक बदलना, चेसिस पर दूसरी गाड़ी की बॉडी रख देना गैर कानूनी है। किसी दूसरी कंपनी की कार के लुक की नकल करना भी आपकी कार के जब्त होने का कारण बन सकता है।

कन्वर्टिबल

भारत में कन्वर्टिबल कारें काफी महंगी हैं। इसलिए लोग अपनी सस्ती कारों की छत हटाकर उसे कन्वर्टिबल लुक देने के लिए उसे मोडिफाई करवाते हैं। ऐसा करना गाड़ी और उसमें सफर कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

एक्सोस्केल्टन

इसमें गाड़ी के चारों और लोहे की मोटी ग्रिल लगवाई जाती है। कई ऑफ रोड गाड़ियों में ऐसा किया जाता है। ऐसी गाड़ियों को आप प्राइवेट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रोड पर इन गाड़ियों को चलाना वैध नहीं है। पुलिस इन्हें जब्त कर सकती है। गाड़ी पर अलग से ग्रिल लगवाने गाड़ी की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है।

प्रेशर हॉर्न

आपने कई गाड़ियों पर प्रेशर हॉर्न लगा देखा होगा। भारत सरकार ने वाहनों के हॉर्न के लिए 82 डेसिबल की सीमा तय की हुई है। इससे ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न वाली गाड़ियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है।

अलग से एग्जॉस्ट नहीं लगवा सकते

हॉर्न की तरह सरकार ने एग्जॉस्ट के लिए भी एक निश्चित सीमा तय की हुई है। इससे ऊपर की सीमा वाले एग्जॉस्ट लगवाना गैर कानूनी है।

वजन में बदलाव

भारत में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इसका वजन लिखा होता है। अगर मोडिफिकेशन के बाद इसके वजन में 2 प्रतिशत से ज्यादा का बदलाव आता है तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है।

पावर नहीं बढ़ा सकते

गाड़ी में कंपनी द्वारा दी गई इंजन की पावर को बदला नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फंस सकते हैं। इंजन की पावर बढ़ने पर इसकी चेसिस पर ज्यादा जोर पड़ेगा, जिससे सफर के दौरान दुर्घटना का खतरा बना रहेगा।

इंजन नहीं बदल सकते

आप अपनी गाड़ी में नया या ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं रख सकते। वाहन की सुरक्षा के अलावा पुलिस भी इंजनों पर नजर रखती है। कई लोग इंजन बेचने का गैर कानूनी काम करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मेंशन इंजन के अलावा दूसरा इंजन मिलता है तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है।


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