सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के 14 दिन के भीतर करें ये काम, मोटरसाइकिल चोरी और दुर्घटना होने पर मिलेगा क्लेम
सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने के बाद वाहन मालिक कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके लिए उसे भविष्य में काफी पछताना पड़ता है। इसलिए आज इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि यूज्ड मोटरसाइकिल खरीदने के बाद क्या जरूरी काम करना चाहिए
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आज के समय में मोटरसाइकिल होना जरूरी हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है, लेकिन कम दूरी वाले जगह जाने के लिए दोपहिया वाहन की जरूर पढ़ती है ऐसे लोगों को सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने की आवश्यकता पढ़ती है, वहीं जिस व्यक्ति के पास बजट कम होता है, वह भी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल की तरफ रुख करता है। इसलिए इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं यूज्ड बाइक खरीदने के बाद फॉलो करने वाले जरुरी काम के बारे में
किसी भी वाहन का बीमा होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका वाहन चोरी हो गया या दुर्घटना का शिकार हुआ तो आपको मदद मिल सकेगी। खासकर पुरानी बाइक के मामले में बीमा का दावा करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कुछ जरूरी चीज़े आपको बताते हैं जिन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
बाइक के लिए बीमा ट्रांसफर करना
अगर आपने सेकेंड हैंड बाइक खरीद ली है तो आपको एक नियम जरूर जान लेना चाहिए। जिन प्रमुख नियमों के बारे में लोग आमतौर पर नहीं जानते हैं उनमें से एक यह है कि खरीद के 14 दिनों के भीतर बीमा को बाइक के लिए ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। वाहन के बीमाकर्ता को बिक्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
दस्तावेज
1.खरीद के लिए पंजीकरण या बिक्री दस्तावेज
2. ऐड्रेस प्रूफ
3.आइडेंटिटी प्रूफ
4. ऑनर की फोटो
5. ऑनर का डीएल
6. पीयूसी प्रमाणपत्र (यदि पूछा जाए)
पहले के समय में दोपहिया ट्रांसफर करवाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि आरटीओ ऑफिस के बाहर काम करवाने वाले लोंगों की काफी भीड़ रहती है। पर अब जब से सबकुछ डिजीटल हो रहा है, तब से काफी आसान हो गया है। इसलिए आजकल स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करके बीमा का दावा ऑनलाइन किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाएं, दस्तावेज अपलोड करें, सत्यापन की प्रतीक्षा करें और बीमा के लिए शुल्क का भुगतान करें।