फर्स्ट या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है बेस्ट, गाड़ी बीमा कराने से पहले जरूर जान लें इसका फायदा और नुकसान
आप कार या बाइक के इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। अक्सर लोग फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर से चलने के लिए सारे जरूरी कागज आपके पास होने चाहिए। इनमें से एक है आपके व्हीकल का इंश्योरेंज। आपको वाहन का इंश्योरेंस हर साल करवाना पड़ता है। सरकार द्वारा बदले गए नियम के बाद अब सड़क पर बगैर इंश्योरेंस के बाइक या कार दौड़ाना आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट पार्टी से लें या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाएं। के बारे में सुनते हैं। हालांकि इन पॉलिसीज के फायदे और नुकसान के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है?
क्या है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस?
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप्थ के साथ करवाया जा सकता है, जिसमें सब कुछ कवर होता है। जैसे आपकी गाड़ी की टूट-फूट, आपकी शारीरिक क्षति, सामने वाले जिससे आपकी गाड़ी टकराई है उसकी गाड़ी की टूट-फूट से लेकर उसकी इंजरी तक सारी चीजें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। यहां तक कि इस इंश्योरेंस के तहत गाड़ी चोरी हो जाने पर या बुरी तरह डैमेज हो जाने पर भी आपको कंपनी से क्लेम मिल जाता है। जीरो डेप्थ वाले इंश्योरेंस में आप साल में दो बार क्लेम ले सकते हैं। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों साथ-साथ हो सकते हैं।
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है, जिसमें आपके द्वारा हुई किसी दुर्घटना का क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि सामने वाले को मिलता है। मान लीजिए आपकी बाइक या कार किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है, तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यदि आपकी बाइक या कार चोरी भी हो जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलता है। क्योंकि चोरी इसमें कवर नहीं होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है। मान के चलिए यह इंश्योरेंस गाड़ी के पेपर्स पूरे रखने की प्रक्रिया के तहत करवाया जा सकता है।
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 50% क्लेम?
यह भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी करती है और 50 प्रतिशत भरपाई वाहन स्वामी को करनी होती है। बता दें अनिवार्य बीमा, गाड़ी के मालिक और ड्राइवर के लिए है। Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है।