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पंत विवि के उप वित्त नियंत्रक पर 25 हजार का अर्थदंड

आरटीआइ में मांगी गई जानकारी विलंब से उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पंत विवि के उप वित्त नियंत्रक पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 10:56 AM (IST)Updated: Fri, 24 Feb 2017 04:00 AM (IST)
पंत विवि के उप वित्त नियंत्रक पर 25 हजार का अर्थदंड
पंत विवि के उप वित्त नियंत्रक पर 25 हजार का अर्थदंड

हल्द्वानी, [जेएनएन]: जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को आरटीआइ में मांगी गई जानकारी विलंब से उपलब्ध कराने एवं आयोग द्वारा सूचना के विलंब पर मांगे गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक न मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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विवि के सेवानिवृत लेखाकार अमोलक प्रसाद ने वित्त नियंत्रक एवं लोक सूचनाधिकारी सत्यप्रकाश कुरील से द्वितीय अपील में आरटीआइ के माध्यम से 19 अप्रैल 2016 को कुछ विभागीय सूचना मांगी गई थी। जिसके जवाब में उपवित्त नियंत्रक ने पांच सितंबर 2016 को आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध कराई। अपीलार्थी ने इस प्रकरण की शिकायत राज्य सूचना आयोग में करने पर आयोग ने उप वित्त नियंत्रक से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया था।

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स्पष्टीकरण में दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर इसे मनमानी करार देते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने पंत विवि के उपवित्त नियंत्रक को पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड के रूप में एक माह के अंदर राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है।

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साथ ही वित्त नियंत्रक को आदेश दिया है कि अनुपालन न होने की दशा में वह यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से कटौती कर जमा कराई जाए। वहीं उप वित्त नियंत्रक सत्यप्रकाश कुरील ने बताया कि अपील गायब होने की वजह से सूचना देने में विलंब हो गया। आयोग के निर्देशानुसार राशि शीघ्र जमा कर दी जाएगी।

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