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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल का कारावास

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sun, 25 Jun 2017 09:11 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jun 2017 05:20 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल का कारावास
बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल का कारावास

देहरादून, [जेएनएन]: एक साल पहले कोतवाली क्षेत्र में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि आठ मई 2016 को बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान निखिल कुमार पुत्र लक्ष्मी मंडल निवासी कोतवाली क्षेत्र उसे बहलाकर क्षेत्र के एक मकान में ले गया। जहां निखिल ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 

देर शाम तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान बच्ची की मां को कुछ लड़कों ने बताया कि उन्होंने उसे निखिल के साथ जाते हुए देखा था। बच्ची की मां जब घटनास्थल पर पहुंची तो बेटी के कपड़े अस्त-व्यस्त मिले। पुलिस ने निखिल पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 

अदालत में सुनवाई के दौरान मां-बेटी अपने बयान से मुकर गए, लेकिन बच्ची के अंत:वस्त्रों की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं, वारदात के बाद बालिका के 164 के तहत हुए बयान को भी अदालत ने आधार माना और निखिल को सजा का एलान कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किए।

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