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सुप्रीम कोर्ट में जगेंद्र के बेटे की याचिका खारिज

शाहजहांपुर के दिवंगत पत्रकार जगेंद्र सिंह के बेटे राहुल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गई थी।

By Ashish MishraEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2015 09:54 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2015 09:57 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट में जगेंद्र के बेटे की याचिका खारिज

लखनऊ। शाहजहांपुर के दिवंगत पत्रकार जगेंद्र सिंह के बेटे राहुल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जगेंद्र प्रकरण में राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश थी। जबकि राज्यमंत्री पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि जगेंद्र के परिजनों के कोर्ट में बयान और पूरी स्थिति की सच्चाई आने के बाद इस प्रकरण में कुछ शेष नहीं बचता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र उर्फ राहुल की याचिका निरस्त कर दी है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते जगेंद्र के परिवार को सम्मानित करने का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इधर, जगेंद्र के बेटे राहुल एवं राघवेंद्र ने बताया कि रुपये लेकर फैसला बदलने की चर्चा पूरी तरह मनगढ़ंत है। कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत मामले में राममूर्ति सिंह वर्मा को फंसाने का प्रयास किया था। इसकी सच्चाई पता लगने पर उन्होंने बगैर किसी दबाव और भय के सपरिवार बयान देकर न्यायहित में काम किया।

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