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आधार से लिंक नहीं है तो किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN कार्ड, जानिए क्या करें

सरकार 12 अंकों के इस बायोमीट्रिक आईडेंटिटी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है

By Shilpa SrivastavaEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 06:30 PM (IST)
आधार से लिंक नहीं है तो किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN कार्ड, जानिए क्या करें
आधार से लिंक नहीं है तो किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN कार्ड, जानिए क्या करें

नई दिल्ली। आधार कार्ड से नहीं जुड़े पैन नंबर 31 दिसंबर के बाद अवैध हो सकते हैं। दरअसल, सरकार 12 अंकों के इस बायोमीट्रिक आईडेंटिटी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी। वर्तमान में सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर की जरूरत होती है। मगर, अन्य लोग जो कर दायरे में नहीं आते हैं जैसे छात्र आदि वे पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का उपयोग करते हैं। सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार की यूनीक आईडेंटिटी नंबर से इसकी जांच की जा सकती है।

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अधिकारी ने कहा कि इस काम के लिए सरकार 31 दिसंबर की तिथि तय की है क्योंकि सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कनती घोष ने कहा कि देश की वयस्क आबादी में से करीब 98 लोगों के पास आधार कार्ड है। इसे देखते हुए आधार को पैन को जोड़ने के लिए साल के अंत तक की समय सीमा पर्याप्त से अधिक है।

आपको क्या करना होगा?

incometaxindiaefiling.gov.in पर इससे जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार, लॉग इन करने के बाद विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ने की सुविधा के लिए विंडो दिखाई देगी। अपना उपलब्ध आधार नंबर दी गई जगह पर भरें। इसके बाद यह जांचें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में दी गई जानकारी के साथ मेल खाती है या नहीं। इसके बाद 'लिंक नाऊ' पर क्लिक करें। पैन और आधार का जानकारी मिलने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाएगा।

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