20 व 22 को मीट व शराब की दुकानें रहेंगी बंद
जालंधर : एडीसी गिरीश दयालन ने चुनाव आचार संहिता 144 के अधीन मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए श्री
जालंधर : एडीसी गिरीश दयालन ने चुनाव आचार संहिता 144 के अधीन मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए श्री गुरु रविदास महाराज के जन्मदिवस को लेकर धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली शोभायात्रा के दौरान 20 व 22 फरवरी को मीट व शराब की बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। शहर में 22 फरवरी को शोभायात्रा निकलेगी।
एक अन्य आदेश में दयालन ने जिला जालंधर देहाती की हद के अंदर किसी किस्म का जुलूस निकालने, कोई समागम करने, किसी समागम/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ व नारेबाजी पर पाबंदी लगा दी। यह आदेश 12 फरवरी से 11 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इसी तरह एक अन्य आदेश में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि फोर्सो की वर्दियां व ओलाइव रंग (मिलिट्री रंग) के व्हीकल/मोटरसाइकिल के प्रयोग पर रोक लगा दी। यह आदेश 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे।