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दुष्कर्म मामले में केंद्रीय मंत्री गौड़ा के बेटे की याचिका खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कार्तिक ने अपने खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को खत्म करने की मांग की थी। एक कन्नड़ अभिनेत्री ने कार्तिक के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला दर्ज कराया था।

By Murari sharanEdited By: Published: Thu, 29 Jan 2015 07:45 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 08:47 PM (IST)
दुष्कर्म मामले में केंद्रीय मंत्री गौड़ा के बेटे की याचिका खारिज

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कार्तिक ने अपने खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को खत्म करने की मांग की थी। एक कन्नड़ अभिनेत्री ने कार्तिक के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला दर्ज कराया था।

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याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश आरबी बुधिहाल ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप के इस मामले में अभी और जांच की जरूरत है। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि कार्तिक ने उससे शादी करने का वादा किया था और उसे भरोसे में लिया था।

अभिनेत्री ने कार्तिक पर उससे दुष्कर्म का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में आठ जनवरी को सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित कर लिया था।

कुछ समय के लिए मॉडल से अभिनेत्री बनी इस युवती के इस आरोप के बाद कर्नाटक के राजनीतिक हल्कों में तूफान मच गया था। कार्तिक पर आइपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म के मामले में सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज गया है।

अभिनेत्री ने यह भी दावा किया था कि कार्तिक ने अपने मंगलुरू स्थित आवास पर पिछले साल जून में उससे शादी भी की थी, जहां केवल कार्तिक का ड्राइवर मौजूद था।


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