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माल्या को लाने के लिए ब्रिटेन से हुई संधि के प्रयोग की अनुमति

विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रही है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 17 Feb 2017 06:18 PM (IST)Updated: Fri, 17 Feb 2017 10:31 PM (IST)
माल्या को लाने के लिए ब्रिटेन से हुई संधि के प्रयोग की अनुमति
माल्या को लाने के लिए ब्रिटेन से हुई संधि के प्रयोग की अनुमति

मुंबई, प्रेट्र। शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस लाने के लिए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भारत-ब्रिटेन पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है।

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विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि अदालत से जारी अनुरोध को आगे की कार्रवाई के लिए ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि वह ब्रिटेन में अपने समकक्ष के सहयोग से आदेश को लागू करवा सके।

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एमएलएटी में प्रावधान है कि आपराधिक जांच में इस संधि का प्रयोग करके जांच में सहयोग या सुबूत जुटाने के लिए हिरासत वाले व्यक्ति समेत किसी भी व्यक्ति के हस्तांतरण की मांग की जा सकती है। इससे पहले सीबीआइ जांच के आधार पर हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।

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