जाकिर नाइक पर ED का शिकंजा, जब्त की 18.37 करोड़ की संपत्ति
एनआइए ने जाकिर नाइक को एक और नोटिस जारी कर 30 मार्च तक एनआइए मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विवादस्पद धार्मिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जहां एक ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाइक की संस्थाओं की लगभग 18 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, वहीं एनआइए ने पूछताछ के लिए दूसरा समन भेज दिया है। एनआइए के पहले समन पर नाइक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। यदि समन के बावजूद नाइक पूछताछ के लिए नहीं हाजिर होता है, तो उसके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी कराया जाएगा।
बाद में उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है और अंतत इंटरपोल से रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए भी कहा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच से साफ है कि जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हारमोनी मीडिया और इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को दुरूपयोग धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और नाइक कट्टर उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए होता था। इन उपदेशों में जाकिर नाइक आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर करता था।
इसी कारण केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित कर चुकी है और दिल्ली हाईकोर्ट इस पर मुहर लगा चुका है। इसके पहले ईडी नाइक को चार समन जारी कर चुका है। लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं आया इसके बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने का फैसला किया गया। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर जाकिर नाइक की तीन संस्थाओं से जुड़ी 18.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जब्त की संपत्तियों ने 9.41 करोड़ रुपये का म्युचुअल फंड, 68 लाख रुपये का एक गोदाम, 7.05 करोड़ रुपये की बिल्डिंग और पांच बैंक खातों में जमा 1.23 करोड़ रुपये शामिल हैं।
दूसरी ओर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत जांच कर रही एनआइए ने भी जाकिर नाइक के खिलाफ दूसरा समन जारी कर 30 मार्च को मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इसके पहले नाइक को 15 मार्च को बुलाया गया था। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों के डर से जाकिर नाइक सऊदी अरब में छुपा हुआ है और भारत नहीं आ रहा है।
यह भी पढ़ें: जाकिर की संस्था पर रोक को दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर
यह भी पढ़ें: IRF पर प्रतिबंध मामले पर नाईक की याचिका खारिज