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मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समन पर रोक

कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्‍यायालय ने निचली अदालत द्वारा सिंह के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख एवं अन्‍य के विरुद्ध जारी समन पर भी स्‍टे।

By Sumit KumarEdited By: Published: Wed, 01 Apr 2015 11:35 AM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2015 01:40 PM (IST)
मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समन पर रोक

नई दिल्ली। कोयला आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा सिंह के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी है। उनके साथ ही उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख एवं अन्य के विरुद्ध जारी समन पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब इन्हें 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। न्यायालय ने केस में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सीबीआइ को नोटिस भी जारी किया और तीन हफ्ते में उससे जवाब भी तलब किया है। दरअसल, मनमोहन सिंह और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को कोयला घोटाले में अभियुक्त बनाए जाने व समन जारी करने को चुनौती दी थी। मनमोहन पर कोयला खदान आवंटन में हिंडाल्को कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।

क्या है मामला?
दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत ने 11 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हिंडाल्को कंपनी के मालिक कुमार मंगलम बिड़ला, हिंडाल्को के प्रबंध निदेशक डी. भट्टाचार्या, एबीएमपीसीएस समूह के कार्यकारी अध्यक्ष शुभेंदु अमिताभ, पूर्व कोयला सचिव पीसी परख और हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था।

विशेष अदालत ने सभी को भ्रष्टाचार और आइपीसी कानून के तहत अभियुक्त बनाते हुए आठ अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री की दलील मुझे समन जारी करने का विशेष अदालत का आदेश गलत है, इसलिए इसे रद कर दिया जाए।

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