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नहीं मिल रहा लोकसभा चुनाव में दायर स्मृति और सिब्बल का हलफनामा

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति इरानी और कपिल सिब्बल द्वारा व अन्य द्वारा दायर किए उम्मीदवारों के हलफनामे की मुल प्रति नहीं मिल रही है।

By kishor joshiEdited By: Published: Sun, 24 Jul 2016 12:34 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jul 2016 05:57 AM (IST)
नहीं मिल रहा लोकसभा चुनाव में दायर स्मृति और सिब्बल का हलफनामा

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और अन्य उम्मीदवारों द्वारा 2004 लोकसभा चुनाव में दायर हलफनामे की मूल प्रति नहीं मिल रही है।

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महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह को आयोग ने बताया कि वेबसाइट पर हलफनामे की फोटो कॉपी उपलब्ध है। काफी प्रयास करने के बाद भी चांदनी चौक लोकसभा से लड़े प्रत्याशियों के हलफनामे की मूल प्रति नहीं मिल रही है। अदालत स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा चुनावों में अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने के आरोप संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

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इससे पूर्व अदालत ने चुनाव आयोग को मंत्री से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था। शनिवार को आयोग के अधिकारियों ने अदालत को वह जानकारी सौंपी, जो स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें दी थी। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने समन से पहले मामले में याची के बयान रिकार्ड करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पेश याचिका स्वतंत्र लेखक अहमर खान ने दायर की है। याची का दावा है कि स्मृति ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव लड़ते वक्त आयोग को दिए हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर अगल-अलग जानकारी दी थी।

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