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बकाया टैक्स के बारे में दिशानिर्देश जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बकाया कर के मामलों में सत्यापन व सुधार के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत अगर किसी करदाता के टैक्स भुगतान करने के बाद भी उस पर बकाया दिखाया गया है तो वह जरूरी दस्तावेज पेश करके उस बकाया कर को कम या खत्म करा सकेगा। इससे बकाया टैक्स से जुड़े लंबित मामलो

By Edited By: Published: Sat, 19 Apr 2014 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 19 Apr 2014 09:48 PM (IST)
बकाया टैक्स के बारे में दिशानिर्देश जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बकाया कर के मामलों में सत्यापन व सुधार के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत अगर किसी करदाता के टैक्स भुगतान करने के बाद भी उस पर बकाया दिखाया गया है तो वह जरूरी दस्तावेज पेश करके उस बकाया कर को कम या खत्म करा सकेगा। इससे बकाया टैक्स से जुड़े लंबित मामलों में करदाताओं को राहत मिलेगी।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी इस मानक प्रक्रिया में एक लाख रुपये तक के बकाया कर के बारे में विशेष व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मानक प्रक्रिया के प्रभाव में आने के बाद उन करदाताओं की समस्या हल हो जाएगी, जिन पर टैक्स बकाया पड़ा है। सीबीडीटी ने उन करदाताओं का ध्यान भी रखा है, जो आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त आम तौर पर कुछ गलती कर बैठते हैं। ये गलतियां सामान्यत: गलत टैन, गलत चालान संख्या वगैरह से संबंधित होती हैं।

ऐसे मामलों में वक्तव्य-26एएस में टैक्स अदा करने की सूचना होने के बावजूद रिटर्न की जांच करते समय उसे करदाता के खाते में नहीं जोड़ा जाता। इसलिए सीबीडीटी चाहता है कि ऐसे मामलों में करदाता अपने बकाया आयकर के संबंध में देखें कि कहीं इस तरह की त्रुटियां उन्होंने रिटर्न फाइल करते समय तो नहीं की हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो उसे दुरुस्त करने के लिए आयकर विभाग से आग्रह करें। बकाया कर के मामले में सत्यापन या सुधार के लिए करदाता ऑनलाइन भी अनुरोध कर सकते हैं।

पढ़ें: करदाताओं पर महंगाई का शिकंजा


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