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सहारा के निवेशकों को धन लौटाने की एक और कोशिश

धन लौटाने को सहारा के पात्र निवेशकों का पता लगाने की खातिर बाजार नियामक सेबी ने एक और प्रयास किया है। उसने सहारा की दो कंपनियों के बांडहोल्डर्स को निवेश के साक्ष्य के साथ दावे भेजने को कहा है। इससे पहले भी सेबी दो बार इसी प्रकार की कोशिश कर

By Sudhir JhaEdited By: Published: Sun, 03 May 2015 09:30 PM (IST)Updated: Sun, 03 May 2015 09:55 PM (IST)
सहारा के निवेशकों को धन लौटाने की एक और कोशिश

नई दिल्ली। धन लौटाने को सहारा के पात्र निवेशकों का पता लगाने की खातिर बाजार नियामक सेबी ने एक और प्रयास किया है। उसने सहारा की दो कंपनियों के बांडहोल्डर्स को निवेश के साक्ष्य के साथ दावे भेजने को कहा है। इससे पहले भी सेबी दो बार इसी प्रकार की कोशिश कर चुका है।

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सेबी ने पिछले साल अगस्त में निवेशकों से 30 सितंबर तक रीफंड का दावा जमा करने को कहा था। इसके बाद दिसंबर में बांडहोल्डर्स से जनवरी, 2015 तक आवेदन सेबी के पास जमा करने को कहा गया था। वैसे, नियामक ने ताजा प्रयास में किसी स्पष्ट समयसीमा की घोषणा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने यह कदम उठाया है। कोर्ट ने सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्प (एसआइआरईसीएल) व सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प (एसएचआइसीएल) के बांडहोल्डर्स से जुटाई गई राशि उन्हें वापस लौटाने को कहा है। इसे निवेशकों की विश्वसनीयता का सत्यापन करने के बाद वापस किया जाना है।

सेबी ने सहारा की दो कंपनियों के बांडहोल्डर्स से पहले प्रयास में 4,900 दावे प्राप्त किए थे। दूसरे प्रयास के ब्योरे का पता नहीं है। कंपनियों ने करीब तीन करोड़ निवेशकों से 25,780 करोड़ रुपये जुटाए थे। निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा की कंपनियों से सेबी के पास धन जमा करने को कहा गया था। समूह का दावा है कि उसने पहले ही करीब 95 फीसद निवेशकों को प्रत्यक्ष तौर पर पैसा लौटा दिया है। समूह ने अब तक सेबी-सहारा रीफंड खाते में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा कराई है। हालांकि, नियामक अब तक निवेशकों को छोटी राशि ही लौटा सका है।

सहारा प्रमुख सुब्रत राय व दो शीर्ष एक्जीक्यूटिव एक साल से अधिक समय से तिहाड़ जेल में हैं। शीर्ष अदालत ने समूह को इनकी रिहाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये नकद तथा इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने को कहा है। इस राशि का कुछ हिस्सा जमा किया जा चुका है। और फंड जुटाने के लिए समूह अपनी संपत्ति बेचने की संभावनाओं को खंगाल रहा है।

ताजा पब्लिक नोटिसों में सेबी ने एसआइआरईसीएल केरीयल एस्टेट, एबोड व निर्माण बांडों के निवेशकों तथा एसएचआइसीएल के मल्टीपल, इनकम और हाउसिंग बांड रखने वालों को धन वापसी के लिए जरूरी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आवेदन देने को कहा है।

पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया अंतिम मौका


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