केवाईसी नियमों का पालन न करने वाले ग्राहकों के बंद होंगे बैंक खाते
बैंकों के जिन ग्राहकों ने बार-बार चेताए जाने के बावजूद अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी जरूरतों का अनुपालन नहीं किया है, वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ऐसे ग्राहकों के खाते पहले आंशिक तौर पर फ्रीज किए जाएं और बाद में बंद कर दिए जाएं।
मुंबई। बैंकों के जिन ग्राहकों ने बार-बार चेताए जाने के बावजूद अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी जरूरतों का अनुपालन नहीं किया है, वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ऐसे ग्राहकों के खाते पहले आंशिक तौर पर फ्रीज किए जाएं और बाद में बंद कर दिए जाएं।
रिजर्व बैंक की तरफ से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केवाईसी नियमों का अनुपालन न करने वाले ग्राहकों के खाते चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाएं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि खातों को आंशिक रूप से फ्रीज करने से पहले संबंधित ग्राहकों को शुरुआती तौर पर तीन महीने का नोटिस दिया जाए। इसके बाद उन्हें अगले तीन माह के दौरान यह जरूरत पूरी करने की याद दिलाई जाए। इसके बाद भी यदि ये जरूरतें पूरी नहीं की जाती हैं तो आंशिक फ्रीजिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके तहत ग्राहक खातों में पैसे तो जमा कर पाएंगे, लेकिन रकम निकाल नहीं पाएंगे। इसके बाद बैंकों को खाता बंद करने की आजादी होगी।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक खाते को आंशिक रूप से फ्रीज किए जाने के 6 माह बाद भी यदि ग्राहक केवाई नियमों का अनुपालन नहीं करता है, तो बैंक खाते से सभी तरह के लेन-देन बंद कर सकता है। इसके बाद बैंक को ऐसे खाते पूरी तरह बंद करने का अधिकार होगा।
बहरहाल, ऐसे ग्राहक केवाईसी की जरूरतों के मुताबिक दस्तावेज जमा करके खाते फ्रीज किए जाने की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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