जियाओमी के बाद वनप्लस पर भारत में प्रतिबंध
जियाओमी को राहत देते हुए गत मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वालकॉम के चिपसेट से लैस डिवाइस को भारत में बिक्री का आदेश दे दिया था। पर अब चीनी हैंडसेट निर्माता के वनप्लस डिवाइस पर हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है।
नई दिल्ली। जियाओमी को राहत देते हुए गत मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वालकॉम के चिपसेट से लैस डिवाइस को भारत में बिक्री का आदेश दे दिया था। पर अब चीनी हैंडसेट निर्माता के वनप्लस डिवाइस पर हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है।
वनप्लस ने हाल ही में वन स्मार्टफोन लांच किया है। कोर्ट के आदेशानुसार भारत में इसके आयात व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय हैंडसेट निर्माता माइक्रोमैक्स ने इसपर अभियोग लगाया है कि वनप्लस ने स्यानोजेन के साथ साइन किए गए विशेष समझौते की अवमानना की है।
वनप्लस ने स्यानोजेन के साथ एक डील साइन की थी जिसके अनुसार वह चीन को छोड़ विश्व के बाकी देशों में स्यानोजेन का सॉफ्टवेयर व ट्रेडमार्क का उपयोग करेगा।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने वनप्लस के लिए टेम्परेरी आदेश इश्यू किया है जिसमें हैंडसेट्स को भारत में आयात करने व मार्केटिंग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि कोर्ट ने कंपनी को अमेजन इंडिया के वेबसाइट पर बचे स्टॉक की बिक्री के लिए अनुमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि भारत में इस महीने के शुरुआत से वन प्लस ने अपना वनप्लस वन स्मार्टफोन की बिक्री अमेजन की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उतारा था।
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