Gulab Sabir Murder case : आरोपितों की जमानत अर्जी पर अब छह अगस्‍त को होगी सुनवाई, मतदान के द‍िन हुई थी हत्‍या

ठाकुरद्वारा कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोपितों के फरार होने पर पुलिस ने कोर्ट से कुर्की के आदेश लिए थे। पुलिस ने कुर्की की मुनादी कराई तो प्रधान के दो आरोपित बेटे मोहसिन व शोएब ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 04:33 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 04:33 PM (IST)
Gulab Sabir Murder case : आरोपितों की जमानत अर्जी पर अब छह अगस्‍त को होगी सुनवाई, मतदान के द‍िन हुई थी हत्‍या
मामले में अब छह अगस्त को सुनवाई होगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ठाकुरद्वारा क्षेत्र में मतदान के दिन हुई गुलाम साबिर की हत्या के मामले में आरोपित प्रधान के बेटों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस से इन्कार कर दिया गया। इस मामले में अब छह अगस्त को सुनवाई होगी।

ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के गोपीवाला गांव निवासी गुलाम मुहम्मद प्रधान पद के दावेदार थे। मतदान के दिन गुलाम मुहम्मद के भाई गुलाब साबिर की दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि दूसरे पक्ष के जाकिर हुसैन, उसके भाई नाजिर व शाकिर हुसैन व बेटों ने मारपीट शुरू कर दी थी। सभी ने गुलाम साबिर को मारपीट कर अधमरा कर दिया था। बाद में उपचार के दौरान गुलाम साबिर की मौत हो गई थी। घटना के बाद ठाकुरद्वारा कोतवाली में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोपितों के फरार होने पर पुलिस ने कोर्ट से कुर्की के आदेश लिए थे। पुलिस ने कुर्की की मुनादी कराई तो प्रधान के दो आरोपित बेटे मोहसिन व शोएब ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान इस प्रकरण में चौंकाने वाला मामला सामने आया। नामजद भाई को बचाने के लिए दूसरे भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पुलिस द्वारा तस्दीक न करने पर उसे जेल भेज दिया गया था। सुनवाई के दौरान मामला पकड़ में आया तो कोर्ट ने थाने से आख्या तलब की। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बहस करने से इन्‍कार कर दिया। जिस कारण अब इस मामले में जमानत अर्जी पर छह अगस्त को सुनवाई होगी।

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