सैनी जाति को ओबीसी के तहत आरक्षण दे चंडीगढ़ प्रशासन
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि चं
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी सूरत में सैनी जाति को आरक्षण देने से इंकार नहीं कर सकता क्योंकि सैनी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल है। चंडीगढ़ में छह साल से सैनी जाति को आरक्षण न देने पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रशासन के इस कदम को कानूनी तौर पर गलत भी बताया। बेंच ने प्रशासन को सैनी जाति को तुरंत ओबीसी के तहत आरक्षण देने का फैसला सुनाया। जस्टिस एम.जयपॉल पर आधारित खंडपीठ ने उक्त आदेश चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस में कास्टेबलों की भर्ती में सैनी जाति को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ दायर करीब दर्जनभर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि तय प्रावधानों के तहत उनका चंडीगढ़ पुलिस में बतौर कांस्टेबल पद पर चयन किया गया परंतु उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस विभाग ने ट्रेनिंग पर भेजने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया की सैनी जाति चंडीगढ़ की ओबीसी कोटे में शामिल नहीं की गई है। साल 2003 से साल 2009 तक भी सैनी जाति को चंडीगढ़ में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता रहा है।