Lockdown-5: जानिए, अनलॉक-1 के दिशा-निर्देश, तोड़ा तो विभिन्‍न धाराओं के तहत हो सकेगी कार्रवाई

लॉकडाउन 5 में यदि किसी ने भी नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर विभिन्‍न धाराओं में मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है।

By Kamal VermaEdited By: Publish:Sun, 31 May 2020 08:19 AM (IST) Updated:Sun, 31 May 2020 08:19 AM (IST)
Lockdown-5: जानिए, अनलॉक-1 के दिशा-निर्देश, तोड़ा तो विभिन्‍न धाराओं के तहत हो सकेगी कार्रवाई
Lockdown-5: जानिए, अनलॉक-1 के दिशा-निर्देश, तोड़ा तो विभिन्‍न धाराओं के तहत हो सकेगी कार्रवाई

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। कोरोना संकट से जूझते देश में पिछले कुछ समय से लॉकडाउन जारी है। आखिरी बार लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है, जो 30 जून तक के लिए मान्य होगा। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ऐसी कई बातें हैं जो बेहद काम की है, जिन्हें सभी को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन में साफ बताया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आपको सजा भी हो सकती है।

कोविड-19 के लिए देशव्यापी एहतियाती कदम

कार्यस्थल के लिए दिशा निर्देश

वर्क फ्रॉम होम: जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करें।

जांच और स्वच्छता: थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की उपलब्धता प्रवेश और निकास द्वारों के साथ ही कॉमन एरिया में सुनिश्चित करें।

लगातार सैनिटाइज: पूरे कार्यस्थल को सैनिटाइज करते रहें। सीधे मानव संपर्क में आने वाले दरवाजे के हैंडल आदि को सैनिटाइज करें।

शारीरिक दूरी: कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी का पालन कराएं। दो शिफ्ट के मध्य और लंच ब्रेक के दौरान स्टॉफ के मध्य शारीरिक दूरी रहे।

कार्य समय का पालन करें: ऑफिस, कार्यस्थल, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान निर्धारित कार्य समय का पालन करें।

लॉकडाउन तोड़ा तो क्या होगा

लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। यदि आप लॉकडाउन का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम की धारा 51 से 60 के मध्य बताया गया है कि यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या फिर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 51: बाधा पहुंचाने के लिए सजा गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे या अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में बांधा डालने की कोशिश करेंगे तो एक साल की जेल या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 52: झूठे दावे के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसे अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 53: धन या सामग्री का गबन यदि कोई व्यक्ति आपदा के लिए आए धन अथवा किसी सामग्री का गबन करता है तो अधिकतम दो साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 54: झूठी चेतावनी देना यदि कोई व्यक्ति आपदा से जुड़ी किसी असत्य चेतावनी को फैलाता है तो उसे एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

धारा 55: सरकारी विभाग द्वारा अपराध यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि यदि वो यह साबित कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और इसमें उसका कोई योगदान नहीं है तो वह बच सकता है।

धारा 56: ड्यूटी निभाने में विफल या अधिनियम के उल्लंघन पर मिलीभगत करने पर यदि किसी अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा पाता या फिर खुद को इससे अलग कर लेता है तो उसे एक साल की जेल या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 57: आदेशों की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति धारा-65 के तहत दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे अधिकतम एक साल की जेल अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है।

धारा 58: कंपनी द्वारा अपराध यदि किसी कंपनी द्वारा अपराध होता है तो कंपनी, प्रत्येक सदस्य जिसने अपराध किया है और जिसके पास उस वक्त जिम्मेदारी थी, इसके लिए जिम्मेदार समझे जाएंगे। साथ ही उन पर मामला चलाया जाएगा।

धारा 59: अभियोजन की मंजूरी इस अधिनियम की धारा 55 और 56 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लगाया जाएगा।

धारा 60: अपराधों का संज्ञान कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत की गई शिकायत के अलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। हालांकि यह कुछ बातों पर निर्भर करता है।

मास्क से चेहरा ढकें:

सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान चेहरे को मास्क से ढकना अनिवार्य है।

सार्वजनिक स्थान पर थूकना:

सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय, जो कानून के अनुरूप और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

पान-मसाले का प्रयोग: 

शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित है।

शारीरिक दूरी रखें:

सार्वजनिक स्थल पर कम से कम 6 फीट (दो गज की दूरी) रखें। दुकानों पर ग्राहकों के मध्य शारीरिक दूरी सुनिश्चित हो और 5 से अधिक लोग एक समय पर वहां न हों।

भीड़भाड:

बड़ी सार्वजनिक सभाओं प्रतिबंध जारी रहेगा। शादी से जुड़े समारोहों में अधिकतम 50 मेहमानों को अनुमति होगी,जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे।

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