Jharkhand High Court: रांची के मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल की सीलिंग पर रोक बरकरार
Jharkhand High Court Manya Palace Ranchi इस मामले में मान्य पैलेस सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उक्त आदेश दिया है। इस मामले में रांची नगर निगम ने जवाब दाखिल कर दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। रांची के मान्या पैलेस सहित पांच अन्य बैंक्वेट हॉल को झारखंड हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। अदालत ने इस मामले में वादियों की याचिका की त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। पूर्व में वादियों की ओर से बैंक्वेट हाल में किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग पर अदालत ने रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया था। इस मामले में मान्य पैलेस सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उक्त आदेश दिया है।
हालांकि इस मामले में रांची नगर निगम की ओर से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। वादियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैसेस सहित पांच बैंक्वेट हाॅल को सील करने की बात कही है, लेकिन वादियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है। नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हाॅल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम की नोटिस अखबार में प्रकाशित की गई थी। वादियों को बैंक्वेट हाॅल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया।
नियमानुसार बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन इनकी ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था। इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में वादियों को याचिका की त्रुटि को दूर करने का निर्देश देते हुए नगर निगम के आदेश को स्थगित रखने के आदेश को बरकरार रखा है।